मिठाई की ट्रे पर होगा बेस्ट बिफोर, न लिखा तो होगी कार्रवाई

होटल-दुकानों पर एक अक्टूबर से मिठाई पर बेस्ट बिफाेर की तारीख लिखने की अनिवार्यता लागू हो चुकी है खाद्य विभाग द्वारा फिलहाल मिठाई कारोबारियों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम होंगे और आदेश न मानने पर कार्रवाई की जाएगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Tue, 13 Oct 2020 08:18 AM (IST) Updated:Tue, 13 Oct 2020 06:21 PM (IST)
मिठाई की ट्रे पर होगा बेस्ट बिफोर, न लिखा तो होगी कार्रवाई
दुकानदार अब मिठाई पर लिखेंगे एक्सपायरी डेट। प्रतीकात्मक फोटो

कानपुर, जेएनएन। दुकान में ट्रे में रखी मिठाई को अधिकतम किस तारीख तक खाया जा सकता है, इसकी तारीख लिखना सोमवार से अनिवार्य कर दिया गया है। जिला अभिहीत अधिकारी वीपी सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हालांकि यह व्यवस्था एक अक्टूबर से ही लागू हो चुकी है। फिलहाल विभाग कार्रवाई की जगह कारोबारियों को जागरूक करेगा। इसके बाद आदेश न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिठाई किस तारीख को बनी यह लिखना ऐच्छिक होगा। 

एक अक्टूबर से मिठाई की ट्रे और कंटेनर पर बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य किया गया था। इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ था उसमें मिठाई बनाने की तारीख लिखने को ऐच्छिक रखा गया था। हालांकि विभाग ने दोनों ही तारीखों को ऐच्छिक मान लिया। आठ अक्टूबर को जब खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह ने सभी जिला अभिहीत अधिकारियों को आदेश के बारे में बताया और उसका पालन कराने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला अभिहीत अधिकारी वीपी सिंह ने भी आदेश जारी कर दिया। यह आदेश एक अक्टूबर से ही लागू होना था। स्थानीय स्तर पर कुछ भ्रम था, लेकिन अधिकांश मिठाई वालों ने एक अक्टूबर से ही मिठाई की ट्रे के सामने बेस्ट बिफोर यूज की तारीख लिखनी शुरू कर दी है। -विजय पंडित, चेयरमैन, कानपुर होटल एसोसिएशन। अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले बड़े लोग इसे करना शुरू कर दें। इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। मिठाई कारोबारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद जो आदेश नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। - वीपी सिंह, जिला अभिहीत अधिकारी।

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