ई-रिक्शा की अराजकता पर अंकुश

जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर में जाम की समस्या और हादसों को देखते हुए ई-रिक्शा निर्धाि

By JagranEdited By: Publish:Thu, 26 Oct 2017 03:01 AM (IST) Updated:Thu, 26 Oct 2017 03:01 AM (IST)
ई-रिक्शा की अराजकता पर अंकुश
ई-रिक्शा की अराजकता पर अंकुश

जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर में जाम की समस्या और हादसों को देखते हुए ई-रिक्शा निर्धारित 48 रूट पर ही चलेंगे। उन्हें चलाने वाले की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तेज रफ्तार, शराब पीकर और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संभागीय परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाए। ये निर्देश मंडलायुक्त पीके महान्ति ने दिए। वह बुधवार को शिविर कार्यालय में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति और आरटीए की बैठक कर रहे थे।

उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र) पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने, उसके निरीक्षण के लिए कमेटी गठित करने के लिए कहा। पुलिस, प्रशासनिक और आरटीओ के अधिकारियों को स्कूल कालेजों में जाकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने को निर्देशित किया। ई-रिक्शा के मुख्य मार्गो पर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आरटीओ एक माह में उनके रूटों का सत्यापित कर रिपोर्ट देंगे, जबकि एसपी ट्रैफिक को नियमित निगरानी और कार्रवाई के लिए कहा गया है। बैठक में एडीजी अविनाश चंद्र, डीएम सुरेंद्र सिंह, आरटीओ प्रवर्तन राकेश सिंह, आरटीओ प्रशासन संजय सिंह, एआरटीओ प्रशासन आदित्य त्रिपाठी, एआरटीओ प्रभात पांडेय, पीके सिंह, आइएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कटियार, टेंपो टैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल पुरी उपस्थित रहे।

ट्रैफिक पार्क का होगा जीर्णोद्धार

विजय नगर में खस्ताहाल हो चुके ट्रैफिक पार्क का जीर्णोद्धार किया जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग, नगर निगम और पुलिस आपसी सहयोग से पार्क को सही कराएंगे। पार्क में ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी।

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सोलेशियम स्कीम का होगा प्रचार प्रसार

हिट एंड रन मामले में 1989 की सोलेशियम स्कीम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अज्ञात वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। मृत्यु होने पर 25 हजार और घायल होने पर 12500 रुपये मिलेंगे।

21 नए क्षेत्रों में परमिट की अनुमति

बैठक में 21 नए क्षेत्रों में परमिट की अनुमति दी गई। इसमें अकबरपुर-मंगीसापुर-सिकंदरा, भालदमनपुर-माती, कंचौसी-माती, औरैया-रसूलाबाद, बिधूना-हसेरन मार्ग, इटावा से कर्री, सैफई से छिमारा, कुम्हावर से बसरेहर, प्रतापनेर से सलयता, प्रतापनेर से सरायभूपत, इटावा से परासना, छिबरामऊ से कन्नौज आदि शामिल हैं।

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ये हुए प्रस्ताव पास

- शहर में बाइक टैक्सी के संचालन को हरी झंडी मिल गई।

-नगर बस और सिटी बस के लिए कलर कोड जारी होगा।

-स्कूल बसों और स्कूली वैन निर्धारित मानकों पर ही चलेंगी।

-सीएनजी टैक्सी, ऑटो, टेंपो की आयु सीमा 10 से 15 साल के लिए बढ़ी।

-हाईवे किनारे साइनेज, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।

-दुर्घटना होने पर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी।

-सड़कों के जंक्शन पर स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश।

-नगर निगम सड़कों की लाइटें ठीक कराएगा। - डायल 100 से एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी।

- डग्गामार बसें, ई-रिक्शों पर पुलिस और आरटीओ मिलकर कार्रवाई करेंगे।

-ओवर लोडिंग में जुर्माने के साथ ही परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकेगी।

- प्राइवेट बसों के टिकट काटने वाले एजेंटों के लाइसेंस बनेंगे।

-तीन सीएनसी किट्स लगाने वाले केंद्रों को मान्यता मिली।

-किशोरों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

-ओवर ब्रिजों पर लाइटें लगाई जाएंगी।

-हर तीन महीने में सड़क सुरक्षा समिति और आरटीए की बैठक होगी।

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