कानपुर में शादी का झांसा देकर करा दिया तलाक, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने माना गंभीर अपराध और जमानत याचिका की खारिज

अमित ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इन्कार कर रहा है। महिला ने गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया। इस मामले में अमित की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई।

By ShaswatgEdited By: Publish:Thu, 03 Dec 2020 06:36 PM (IST) Updated:Thu, 03 Dec 2020 06:36 PM (IST)
कानपुर में शादी का झांसा देकर करा दिया तलाक, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने माना गंभीर अपराध और जमानत याचिका की खारिज
दोनों पांच महीने से साथ रह रहे हैं।

कानपुर, जेएनएन। एक महिला को शादी का झांसा देकर तलाक कराना युवक को महंगा पड़ गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विकास गुप्ता ने युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

बर्रा के केंद्रांचल कॉलोनी निवासी अमित यादव पर एक महिला ने आरोप लगाए कि वह पिछले एक वर्ष से उसे जानती है। दोनों पांच महीने से साथ रह रहे हैं। अमित ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इन्कार कर रहा है। महिला ने गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया। इस मामले में अमित की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष की ओर से तर्क देते हुए अभियोजन कहानी को मनगढ़ंत बताया। महिला को शादी शुदा बताते हुए कहा गया कि आरोपित पांच माह से साथ में है जबकि पीडि़ता का ही कहना है कि एक साल पूर्व दो बार गर्भपात कराया गया। पीडि़ता ने जनवरी 2020 में दूसरे युवक से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादीशुदा होने के बावजूद वह दूसरी शादी करना चाहती है। एकतरफा प्रेम में पागल होकर झूठा व गलत मुकदमा दर्ज कराया गया है। एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने इसके विरोध में तर्क दिया कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर तलाक कराया फिर शारीरिक संबंध बनाए। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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