सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा

मटपुरवा मुसाफा फतेहपुर के पास नहर में किशोरी का शव मिला था। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

By AbhishekEdited By: Publish:Mon, 05 Nov 2018 07:33 PM (IST) Updated:Mon, 05 Nov 2018 07:33 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा
सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा

कानपुर (जेएनएन)। कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के साढ़ स्थित इंटर कालेज में इंटरमीडिएट के फार्म भरने के लिए घर से निकली किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने सोमवार को दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास को सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी किया गया।

घाटमप़ुर के साढ़ स्थित इंटर कालेज में इंटरमीडिएट में पढऩे वाली छात्रा 25 अगस्त 2010 को घर से परीक्षा फार्म भरने जाने की बात कहकर निकली थी। उससे सनद व हाईस्कूल की मार्कशीट की मांग की गई। जबकि एक दिन पहले साढ़ निवासी शिव शंकर उर्फ गेंदा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसके प्रमाणपत्र ले गया था। मांगने पर गेंदा ने किशोरी से घर आकर प्रमाणपत्र ले जाने की बात कही। रास्ते में मिले भाई के पूछने पर उसने गेंदा के घर प्रमाणपत्र लेने जाने की बात कही थी। इसके बाद वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। 30 अगस्त को उसका शव मटपुरवा मुसाफा फतेहपुर के पास नहर में मिला था। शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

मृतका के पिता की तहरीर पर घाटमपुर पुलिस ने साढ़ निवासी शिव शंकर उर्फ गेंदा व उसके मौसेरे भाई ख्यौरा नवाबगंज कानपुर नगर निवासी ओम प्रकाश पुत्र राम विलाश के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे प्रवीण कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 में विचाराधीन थी। शासकीय अधिवक्ता रमा कटियार ने बताया कि सुनवाई पूरी होने तथा दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को जिला जेल माती भेज दिया गया।

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