संशोधित विवरणी से 30 लाख आयकर दाताओं को फायदा
जागरण संवाददाता, कानपुर : देश के 30 लाख आयकरदाताओं को संशोधित विवरणी से फायदा होगा
जागरण संवाददाता, कानपुर : देश के 30 लाख आयकरदाताओं को संशोधित विवरणी से फायदा होगा। यह विवरणी सरल है, हालांकि इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। बुधवार को इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की अध्ययन गोष्ठी के मुख्य वक्ता सीए अमित अग्रवाल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि नए असेसमेंट वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने समय से बदले हुए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म सहज जारी किया है। अब विवरणी इलेक्ट्रानिक माध्यम से जमा होंगी। इसमें वेतनभोगी करदाताओं के मिलने वाले भत्ते का अलग-अलग विवरण देना होगा। सहज विवरणी उन आयकरदाता के लिए है, जिनकी आमदनी वेतन, हाउस प्रापर्टी एवं अन्य मदों से है। ऐसे आयकरदाता जिनकी आमदनी व्यापार से है और आडिट की सीमा में नहीं आते हैं, उन्हें अतिरिक्त सूचनाएं देनी होंगी। इसमें ऋण, स्थायी संपत्ति, पूंजी का विवरण आदि है। स्टडी सर्किल के चेयरमैन विवेक खन्ना ने बताया कि आयकर विवरणी को रिवाइस करने की समयावधि भी कम कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के रिटर्न अब 31 मार्च 2019 तक ही रिवाइस हो सकते हैं। एनआरआइ के लिए आयकर विवरणी में एक बैंक खाते की जानकारी देनी होगी, जो विदेश में चल रहे हैं ताकि रिफंड खाते में क्रेडिट हो सकें। इससे पहले एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा ने गोष्ठी के विषय की जानकारी दी। संचालन महामंत्री रियाजउद्दीन जुनैदी ने किया। शैलेष शर्मा, पंकज राजपाल, राजेश मिश्रा, गोपाल कृष्ण गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, राजेश कनोडिया, राजू शुक्ला व आइडी भाटिया आदि थे।