मनु की जमानत हाईकोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : जज हत्याकांड में आरोपी पति मनु अभिषेक राजन की जमानत याचिका हाइ

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Mar 2018 03:46 PM (IST) Updated:Sat, 17 Mar 2018 03:46 PM (IST)
मनु की जमानत हाईकोर्ट से खारिज
मनु की जमानत हाईकोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : जज हत्याकांड में आरोपी पति मनु अभिषेक राजन की जमानत याचिका हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति उमेश चंद्र त्रिपाठी ने खारिज कर दी।

देहात न्यायालय परिसर में तैनात ज्यूडिशियल अफसर प्रतिभा गौतम की 9 अक्टूबर 2016 को सर्किट हाउस स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद प्रतिभा के पति मनु अभिषेक राजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मनु एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगायी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश पाठक ने बताया कि न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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अब 30 मार्च को सुनवाई

अपर सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन के न्यायालय में इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि कालपी के एसडीएम सतीश चंद्र को गवाही देने आना था लेकिन वह नहीं आ सके। सरकारी कार्य में फंसे होने के चलते उन्होंने अप्रैल में तारीख की मांग की थी हालांकि न्यायालय ने अगली सुनवाई 30 मार्च तय की है।

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