बैटरी बदलकर दें या कीमत अदा करें

जागरण संवाददाता, कानपुर : गारंटी के बाद भी बैटरी खराब होने पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने उसे वापस

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Jun 2017 01:00 AM (IST) Updated:Tue, 20 Jun 2017 01:00 AM (IST)
बैटरी बदलकर दें या कीमत अदा करें
बैटरी बदलकर दें या कीमत अदा करें

जागरण संवाददाता, कानपुर : गारंटी के बाद भी बैटरी खराब होने पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने उसे वापस करने या कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं।

धनकुट्टी के बबिया अहाता निवासी सुरेंद्र कुमार ने जेसी जोशी प्रोपराइटर टेम्को बैर्टीज मुरे कंपनी से 20 अक्टूबर 2012 को 8600 रुपये में एक बैटरी खरीदी थी। उन्हें डेढ़ वर्ष की गारंटी दी गई थी। मार्च 2013 में ही बैटरी खराब हो गई। शिकायत के बावजूद न तो बदली गई और न ही सही की गई। इस पर 23 जुलाई 2014 को उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील की। सुनवाई करते हुए फोरम ने 30 दिन के भीतर बैटरी बदलकर नई देने अथवा कीमत वापस करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित को दो हजार रुपये मुकदमा खर्च भी मिलेगा।

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