क्षतिग्रस्त कार की क्षतिपूर्ति दे बीमा कंपनी

जागरण संवाददाता, कानपुर : कानपुर देहात के भोगनीपुर निवासी अजीत कुमार सिंह ने 25 अक्टूबर 08 को आइसीआइ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 May 2017 01:01 AM (IST) Updated:Fri, 19 May 2017 01:01 AM (IST)
क्षतिग्रस्त कार की क्षतिपूर्ति दे बीमा कंपनी
क्षतिग्रस्त कार की क्षतिपूर्ति दे बीमा कंपनी

जागरण संवाददाता, कानपुर : कानपुर देहात के भोगनीपुर निवासी अजीत कुमार सिंह ने 25 अक्टूबर 08 को आइसीआइसीआइ लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी मालरोड से अपनी कार का बीमा कराया था जो 22 अक्टूबर 09 तक प्रभावी था। 26 दिसंबर 08 की दोपहर एक बजे पनकी पुल पर उनकी कार जानवरों के झुंड में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई और एक गड्ढे में जा गिरी। कार की मरम्मत कराने में उन्हें 79,925 रुपये का भुगतान किया। बीमा कंपनी ने वाहन का व्यावसायिक प्रयोग बताते हुए क्लेम निरस्त कर दिया। इसके बाद अजीत ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष ने 79,925 रुपये आठ फीसद ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित को पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी दिया जाएगा।

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