फेसबुक पर दोस्ती की सनक में सजा

कानपुर, जागरण संवाददाता: फेसबुक पर पहले दोस्ती के लिए दबाव डालना फिर किशोरी के इन्कार पर उसे फोन कर

By Edited By: Publish:Sat, 22 Oct 2016 01:01 AM (IST) Updated:Sat, 22 Oct 2016 01:01 AM (IST)
फेसबुक पर दोस्ती की सनक में सजा

कानपुर, जागरण संवाददाता: फेसबुक पर पहले दोस्ती के लिए दबाव डालना फिर किशोरी के इन्कार पर उसे फोन कर धमकाना एक युवक को भारी पड़ गया। एडीजे विपिन कुमार ने आरोपी युवक को दो वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजाई है। अभियोजन अधिकारी ने शहर में आईटी एक्ट के तहत पहली सजा होने का दावा किया है।

गोविंद नगर की रहने वाली किशोरी के फेसबुक एकाउंट पर लक्ष्य गौड़ के नाम से फ्रैंड रिक्वेस्ट आई, जिसे किशोरी ने इग्नोर कर दिया। इसके बाद युवक एकाउंट पर मैसेज भेजने लगा, जिसका किशोरी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभियोजन अधिकारी जगमोहन सिंह ने बताया कि युवक ने किशोरी के फेसबुक एकाउंट से उसकी फोटो अपलोड कर ली और फोटो के साथ छेड़खानी करते हुए उसे अश्लील बनाकर किशोरी को भेज दिया। 17 मार्च और 18 मार्च 2015 को फोन पर धमकी दी कि अब दोस्त नहीं बनी तो फोटो वायरल कर दूंगा। जब किशोरी दोस्ती के लिए तैयार नहीं हुई तो आरोपी युवक ने किशोरी की अश्लील फोटो लगा उसके नाम से फर्जी एकाउंट बना दिया।

इसके बाद किशोरी अपनी मां के साथ नवाबगंज थाने पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। हालांकि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आईटी एक्ट और पॉक्सो में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। फेसबुक एकाउंट खंगालते हुए पुलिस नवाबगंज के केसा कालोनी निवासी दीपक गौड़ तक पहुंची। दीपक ने ही किशोरी को फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी थी और अश्लील फोटो लगाकर फर्जी एकाउंट खोला था। 2 अप्रैल 2015 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीड़ित किशोरी और उसकी मां की गवाही के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय ने दीपक को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। बता दें की हाईकोर्ट ने भी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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