केस्को जेई के खिलाफ वारंट

By Edited By: Publish:Tue, 22 Apr 2014 09:00 PM (IST) Updated:Tue, 22 Apr 2014 09:00 PM (IST)
केस्को जेई के खिलाफ वारंट

कानपुर, जागरण संवाददाता: बिना जांच के फर्जी तरीके से बिजली कनेक्शन देने के मामले में अदालत ने केस्को के जेई और कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। एक महिला की शिकायत पर यह आदेश दिए गए।

बाबूपुरवा के छोटा सेंट्रल पार्क निवासिनी रिजवाना ने महानगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि उन्होंने रेलवे कालोनी निवासी रफी मोहम्मद को 23 जनवरी 2012 को अपने परिसर में एक दुकान ग्यारह माह के लिए किराए पर दी थी। रफी ने बिना उनकी इजाजत के केस्को जेई जनरल मुजाहिद से सांठगांठ करके फर्जी दस्तावेजों पर कनेक्शन ले लिया। केस्को जेई ने उनसे भी पूछताछ नहीं की। इस मामले में अदालत में शिकायत की थी। मामले में अधिवक्ता शकील अहमद के मुताबिक अदालत ने रिजवाना के बयान दर्ज करने के बाद जेई और रफी के खिलाफ वारंट जारी किया है।

chat bot
आपका साथी