हत्या के जुर्म में अभियुक्त को उम्ऱकैद

- महिला को जलाकर मार डालने के मामले में कोर्ट ने ़फैसला सुनाया झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश अश्विनी

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Feb 2019 01:00 AM (IST) Updated:Sun, 17 Feb 2019 01:00 AM (IST)
हत्या के जुर्म में अभियुक्त को उम्ऱकैद
हत्या के जुर्म में अभियुक्त को उम्ऱकैद

- महिला को जलाकर मार डालने के मामले में कोर्ट ने ़फैसला सुनाया

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने घर में घुसकर महिला की हत्या के मामले में जुर्म साबित होने पर गरौठा थाना क्षेत्र के बंगरा निवासी अभियुक्त भुन्नू यादव को धारा 302 में आजीवन कारावास की स़जा तथा 20 ह़जार रुपये, धारा 452 में 4 साल के कठोर कारावास एवं 10 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को क्रमश: 1 साल व 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष कुमार दोहरे ने बताया कि ग्राम बंगरा निवासी मुकेश कुमार लुहार ने 15 मार्च 2016 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गरौठा को सूचना दी थी कि वह अपनी माँ के साथ ग्राम बंगरा में तथा पिता भगवत व छोटा भाई मानवेन्द्र मऊरानीपुर में रहते हैं। 13 मार्च 2016 को सुबह वह खेत पर गया था, घर पर उसकी माँ रामलली थी। इसी बीच गाँव का भुन्नू मकान के अन्दर घुसा और माँ के साथ गाली-गलौज करने लगा। माँ के मना करने पर आरोपी ने मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया। उनको मेडिकल कॉलिज में दाखिल कराया गया, जहाँ एक दिन बाद (14 मार्च 2016) को रामलली मौत हो गयी थी। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।

चरस रखने पर माँ-बेटे को स़जा

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने चरस रखने का आरोप साबित होने पर कोतवाली क्षेत्र के मेवातीपुरा निवासी मीरा साहू व उसके बेटे राजकुमार साहू को एनडीपीएस ऐक्ट में 3-3 साल की स़जा तथा 5-5 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तों 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया ने बताया कि 10 अगस्त 2008 को उप निरीक्षक गुलाब प्रसाद मिश्रा ने आरोपियों को चरस समेत गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।

ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज हत्या का मु़कदमा

झाँसी : दहेज में 2 लाख रुपये की माँग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को मार दिया। ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के लक्ष्मीगंज एबी रोड, लश्कर निवासी रुचि साहू ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसकी बहन पूजा की शादी 3 दिसम्बर 2011 को झाँसी के एक युवक के साथ हुयी थी। शादी के बाद से ससुराल वाले 2 लाख रुपये की माँग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे, जिससे पूजा ने ़जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे मेडिकल कॉलिज में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मु़कदमा दर्ज कर लिया है।

फाइल : राकेश यादव

समय : 7.30 बजे

16 फरवरी 2019

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