अपहरण के लिए उकसाने पर पति-पत्नी को तीन वर्ष की सजा

महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग का अपहरण करने के लिए उकसाने वाले पति- पत्नी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह ने तीन वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाया। घटना की एफआईआर पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Feb 2020 06:53 PM (IST) Updated:Wed, 26 Feb 2020 06:53 PM (IST)
अपहरण के लिए उकसाने पर पति-पत्नी को तीन वर्ष की सजा
अपहरण के लिए उकसाने पर पति-पत्नी को तीन वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, जौनपुर : महराजगंज थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग का अपहरण करने के लिए उकसाने वाले पति-पत्नी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह ने तीन वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमा पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था।

अभियोजन के अनुसार वादी की 17 वर्षीय कक्षा 11 में पढ़ रही लड़की को अक्सर बनारसी व शोभावती अपने घर बुलाते थे तथा विकास से बातचीत के लिए बहलाते-फुसलाते थे। दोनों के सहयोग से आरोपित विकास उसकी लड़की को गलत संबंध बनाने के लिए बहला-फुसलाकर 18 नवंबर 2010 की शाम पांच बजे भगा ले गया। इस संबंध में एसपी से शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर बनारसी व उसकी पत्नी शोभावती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। पीड़िता व अपहरणकर्ता विकास का कोई पता नहीं चला। एडीजीसी ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति-पत्नी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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