दवा की दुकान का लाइसेंस निलंबित

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By JagranEdited By: Publish:Tue, 15 Sep 2020 11:25 PM (IST) Updated:Tue, 15 Sep 2020 11:25 PM (IST)
दवा की दुकान का लाइसेंस निलंबित
दवा की दुकान का लाइसेंस निलंबित

जागरण संवाददाता, जौनपुर: बिना फार्मासिस्ट के चल रही दवा की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) ने औषधि निरीक्षक की संस्तुति पर की है। सदर तहसील क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर में एक दवा की दुकान है। यहां कार्यरत फार्मासिस्ट श्रीमती पूजा मौर्या ने 23 फरवरी 2019 को ही कार्य करना छोड़ दिया था। औषधि निरीक्षक कार्यालय से नए फार्मासिस्ट नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। गत 27 अगस्त को औषधि निरीक्षक अमित बंसल ने निरीक्षण किया तो दुकान बिना फार्मासिस्ट के संचालित मिली। श्री बंसल ने बताया कि उनकी संस्तुति पर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है।

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