राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद को सीजेएम ने बतौर वाद दर्ज किया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Feb 2019 06:26 PM (IST) Updated:Wed, 13 Feb 2019 06:26 PM (IST)
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद

जागरण संवाददाता, जौनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद को सीजेएम ने बतौर वाद दर्ज किया। परिवाद पोषणीय है या नहीं इस ¨बदु पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी तिथि नियत की गई।

सरायख्वाजा के आदमपुर निवासी पुष्पेंद्र ¨सह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया कि वह राष्ट्रीय युवा मोर्चा संगठन के अध्यक्ष हैं। 11 फरवरी 2019 को 5:00 बजे शाम राहुल गांधी ने लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी से संबोधित कर पीएम पद व गरिमा को ठेस पहुंचाया जो मानहानि की श्रेणी में आता है। परिवादी के अधिवक्ता उमेश शुक्ला व सुभाष शुक्ला ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का अपमान हुआ। परिवादी, गवाहों व अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। कथन के समर्थन में विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया। परिवादी ने राहुल गांधी को मानहानि के अपराध में तलब कर दंडित करने की कोर्ट से मांग किया। कोर्ट ने वाद दर्ज कर परिवाद की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए तिथि नियत किया।

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