हाथी के मालिक व महावतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

भटहर गांव स्थित साहिनाथ मंदिर के पास बिजली के तार में चपेट में आने से हाथी की मौत के मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी मालिक एव महावतों के खिलाफ मीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसे लेकर क्षेत्रीय लोगों मे रोष व्याप्त है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Jan 2020 07:36 PM (IST) Updated:Thu, 09 Jan 2020 07:36 PM (IST)
हाथी के मालिक व महावतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हाथी के मालिक व महावतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर): भटहर गांव स्थित साहिनाथ मंदिर के पास बिजली के तार में चपेट में आने से हाथी की मौत के मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी मालिक व महावतों के खिलाफ मीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसे लेकर क्षेत्रीय लोगों में रोष व्याप्त है।

पड़ोसी जिले भदोही के सुरियावां थाना क्षेत्र के अबरना गांव निवासी सभाशंकर पांडेय को माला नामक हाथी राघवेंद्र बहादुर सिंह निवासी गांव भरौली बाजार जिला देवरिया से कुछ ही माह पूर्व दान स्वरूप मिला था। गत मंगलवार की शाम हाथी को लेकर महावत बैजूनाथ भटहर पहुंचा था। साहिनाथ मंदिर के पास पेड़ में चेन से बांधकर सो गया। रात में हाथी चेन तोड़कर पास से गुजरे काफी नीचे तक लटके विद्युत तार की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सुबह महावत की सूचना पर हाथी मालिक मौके पर आ गये। घटना की जानकारी होने पर मछलीशहर के एसडीएम, सीओ, तहसीलदार के साथ ही डीएफओ एपी पाठक व मंडल अधिकारी प्रयागराज जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में डाक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम के बाद हाथी को दफना दिया गया। गुरुवार को वन विभाग के अधिकारी ने मृत हाथी के मालिक सभाशंकर पांडेय, महावत विनोद कुमार उपाध्याय, सहदेव व बड़कऊ के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। नहीं दिखाया लाइसेंस

वन विभाग के मछलीशहर के रेंजर कुमार गौरव ने बताया कि हाथी मालिक द्वारा अब तक कोई भी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। न ही हाथी रखने का लाइसेंस दिखाया गया है। हाथी को लेकर गांव-गांव टहलाना भी कानूनन जुर्म है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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