ग्राम प्रधान के खिलाफ गोवध का मुकदमा दर्ज

सरायख्वाजा थाना पुलिस ने तीन पूर्व खेत के पास झाड़ी में मवेशी की हड्डियां चमड़ा व सींग पाए जाने के मामले के तूल पकड़ने पर भरोठा गांव के प्रधान के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 29 May 2020 05:12 PM (IST) Updated:Fri, 29 May 2020 05:12 PM (IST)
ग्राम प्रधान के खिलाफ गोवध का मुकदमा दर्ज
ग्राम प्रधान के खिलाफ गोवध का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर): सरायख्वाजा पुलिस ने तीन दिन पूर्व खेत के पास झाड़ी में मवेशी की हड्डियां, चमड़ा व सींग पाए जाने के मामले के तूल पकड़ने पर भरोठा गांव के प्रधान के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन पहले गांव के बाहर एक खेत के पास झाड़ी में हड्डियां, चमड़ा व सींग बरामद हुई थी। इसका पता चलते ही काफी संख्या में हिदूवादी संगठन के लोग जुटकर ग्राम प्रधान के खिलाफ गोकशी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे। इससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पता चलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार मिश्र ने पहुंचकर किसी तरह से हालात को काबू में किया। झाड़ी में मिले पशु के अवशेषों का पशु विभाग के अधिकारियों से परीक्षण कराया। जांच अधिकारियों ने उसके पुराना होने की बात कही। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ग्राम प्रधान नूर मोहम्मद के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि गांव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को भी चिह्नित किया जा रहा है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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