दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष कारावास

सुजानगंज थाना क्षेत्र के जोगीपुर में दहेज में एक लाख रुपए व चेन की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेन्द्र ¨सह ने दस वर्ष कारावास व 6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 25 Sep 2018 09:53 PM (IST) Updated:Tue, 25 Sep 2018 09:53 PM (IST)
दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष कारावास
दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर: सुजानगंज थाना क्षेत्र के जोगीपुर में दहेज में एक लाख रुपए व चेन की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेन्द्र ¨सह ने दस वर्ष कारावास व 6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

रामअवध निवासी मुंगरा बादशाहपुर ने थाना सुजानगंज में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री सरिता की शादी 8 जून 2014 को महेंद्र कुमार निवासी जोगीपुर, सुजानगंज के साथ हुई थी। विवाह में काफी उपहार दिया गया था। पति, सास-ससुर व ननद दहेज में एक लाख रुपये व चेन की मांग को लेकर सरिता को प्रताड़ित करते थे।16 मई 2015 को सूचना मिली की  दहेज की मांग पूरी न होने पर सरिता की ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। वहां पहुंचने पर देखा कि उसकी हत्या कर ससुराल वालों ने फांसी पर लटका दिया है। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति महेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। आरोपी सास को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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