प्राणघातक हमले में दो को दस सजा की सजा

जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला तीन साल पहले गोली मार किया था घायल।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 01:10 AM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 01:10 AM (IST)
प्राणघातक हमले में दो को दस सजा की सजा
प्राणघातक हमले में दो को दस सजा की सजा

जासं, हाथरस : जिला जज की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कुल बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल हरिओम शर्मा ने बताया कि चार फरवरी 2018 को रिकू निवासी नारऊ कोतवाली विजयगढ़ (अलीगढ़) हसायन के गांव सलेमपुर में शादी समारोह में आए थे। वहां उनके गांव के दिनेश और योगेश भी थे, जहां पर रिकू का दिनेश व योगेश से विवाद हो गया। रात नौ बजे के लगभग रिकू को गोली मार घायल कर दोनों आरोपित भाग गए। इस मामले की रिपोर्ट रिकू के पिता खमान सिंह ने कोतवाली हसायन में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला जिला जज की अदालत में चला। शुक्रवार को जिला जज सुनील कुमार ने योगेश व दिनेश को जानलेवा हमले में दोषी करार दिया। धारा 307 के तहत दोनों को दस-दस साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अवैध कब्जे से मुक्त होगी

नजूल भूमि, कराई पैमाइश

संसू, सादाबाद : उपजिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देशों पर शुक्रवार को नजूल की भूमि की पैमाइश की गई। इस जमीन पर जल्द ही अवैध कब्जे नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पट्टाधारकों को नाप कराकर अधिक कब्जा करने की जांच की जाएगी। यह पैमाइश नायब तहसीलदार राकेश कुमार चंद्रा के नेतृत्व में राजस्व व पंचायत की संयुक्त टीम ने की। एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर पैमाइश की जानकारी ली। इसमें ईओ लल्लनराम यादव, देवी शरण शर्मा, डीसी पौरुष, नरेंद्र देव, ब्रजेश कौशिक, शिवकुमार गौतम मौजूद रहे।

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