शिक्षक से छिन सकती है नौकरी

संवाद सहयोगी, हाथरस : एक इंटर कॉलेज में तैनात सहायक अध्यापक की नियुक्ति गलत तरीके से कर दिए जाने की

By Edited By: Publish:Sat, 30 Jul 2016 01:01 AM (IST) Updated:Sat, 30 Jul 2016 01:01 AM (IST)
शिक्षक से छिन  सकती है नौकरी

संवाद सहयोगी, हाथरस : एक इंटर कॉलेज में तैनात सहायक अध्यापक की नियुक्ति गलत तरीके से कर दिए जाने की शिकायत जन सुनवाई के तहत तहसील दिवस में की गई थी। डीआइओएस ने मामले की जांच तीन सदस्यीय कमेटी से कराई। जांच के बाद डीआइओएस ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति नियम विरुद्ध होने के कारण प्रदान की गई अनुमन्यता को निरस्त करने की संस्तुति मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ से की गई है।

पांच जुलाई को जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ¨सह की अध्यक्षता में हुए तहसील दिवस में अजय शर्मा ने शिकायत की थी। कहा, एक इंटर कॉलेज में संबद्ध प्राइमरी सेक्शन में गलत तरीके से एक नियुक्ति प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने कर ली। वहीं, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगा दिया गया। बताते चलें कि वर्ष 2012 में बीपीएड की डिग्री पर सहायक अध्यापक का दर्जा नहीं मिल सकता। शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी था। शिकायत के आधार पर डीआइओएस जेके मलिक ने तीन सदस्यीय टीम गठित करके जांच पड़ताल कराई। इससे साफ हो गया कि गलत तरीके से नियुक्ति प्रबंधक और प्रधानाचार्य की सांठगांठ से हुई है। डीआइओएस ने प्रबंधक और प्रधानाचार्य के पक्ष को भी सुना। अब शिकायत का निस्तारण डीआइओएस स्तर से कर दिया गया है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में डीआइओएस ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग का लाभ लेने के लिए सहायक अध्यापक अधिकृत नहीं हैं। वहीं, प्रशिक्षण योग्यता के अंतर्गत बीपीएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। अध्यापक बिना न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए आवश्यक अभिलेखों के अभाव में लाभ पाने के पात्र नहीं है। नियुक्ति की अनुमन्यता मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ कार्यालय से जारी की जाती है। इसलिए इस प्रकरण को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें जांच आख्या के आधार नियुक्ति नियम विरुद्ध होने के कारण प्रदान की गई। अनुमन्यता को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

chat bot
आपका साथी