प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शासन ने इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। जिले में 4 इकाई स्थापित कराने के साथ-साथ 10 लाख मार्जिन मनी तथा 32 व्यक्तियों को रोजगार देने का का रखा गया है। योजना के अ‌र्न्तगत 25 लाख रुपये तक के कार्य डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी। इसके बाद बैकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 15 Jun 2018 08:12 PM (IST) Updated:Fri, 15 Jun 2018 08:12 PM (IST)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शासन ने इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य तय कर दिया गया है। जनपद में चार इकाई स्थापित कराने के साथ-साथ 10 लाख मार्जिन मनी तथा 32 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अ‌र्न्तगत 25 लाख रुपये तक के कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी। इसके बाद बैंको को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किए जाएंगे।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश कर्णवाल ने बताया कि योजना के आवेदन हेतु पात्रता के लिए आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों, पॉलीटेक्निक और आईटीआई कक्षा उत्तीर्ण और तकनीकि रूप से प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगरों को इसमें वरीयता प्रदान दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रोजेक्ट लागत का पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना होगा। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 25 प्रतिशत एंव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों की 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान नियमानुसार दिया जाता है।

chat bot
आपका साथी