फसल बीमा न कराने के लिए बैंक को देनी होगी सूचना

णी किसानों को अंतिम तिथि के सात दिन पूर्व संबंधित बैंक में लिखकर देना होगा कि वह इसके इच्छुक नहीं ह

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 05:47 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 05:47 PM (IST)
फसल बीमा न कराने के लिए बैंक को देनी होगी सूचना
फसल बीमा न कराने के लिए बैंक को देनी होगी सूचना

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब बैंक मनमर्जी से ऋणी किसानों के खाते से प्रीमियम नहीं काट सकेगी। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को सूचना कराई गई है।

फसलों का बीमा कराने के लिए अब केसीसी धारक किसान बाध्य नहीं होंगे। यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है कि वह फसलों का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव कर ऐच्छिक किया गया है। इसके लिए ऋणी किसानों को अंतिम तिथि के सात दिन पूर्व संबंधित बैंक में लिखकर देना होगा कि वह इसके इच्छुक नहीं है और खाते से प्रीमियम न काटा जाए। ऐसा न करने पर बैंक किसान के खाते से प्रीमियम काट लेगी।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. सरस तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं। इसमें ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए इसे स्वेच्छिक रखा गया है। बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अत: फसल बीमा न कराने के इच्छुक किसानों को संबंधित बैंक में 24 जुलाई तक लिखित में देना अनिवार्य है। नहीं तो बैंक किसान के खाते से प्रीमियम काट उनकी फसलों का बीमा कर देगी। क्या है फसल बीमा

बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हैं। इसके तहत फसलवार उत्पादन लागत के हिसाब से वित्तमान निर्धारित कर रवि फसलों का डेढ़ व खरीफ फसलों का दो प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। पहले ऋणी किसानों के खाते से बैंक आप प्रीमियम काट लेती थी। लेकिन अब इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। नौ जुलाई को होगी फसलवार प्रीमियम की जानकारी

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल बीमा को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें बीमा कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। जो फसलवार प्रीमियम की जानकारी देंगे।

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