गोरखपुर में अब शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक रहेगी बंदी, इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए घोषित साप्ताहिक बंदी शुक्रवार की रात आठ बजे से शुरू होकर मंगलवार को सुबह सात बजे तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फ़ैसला लिया है।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 29 Apr 2021 02:07 PM (IST) Updated:Thu, 29 Apr 2021 07:58 PM (IST)
गोरखपुर में अब शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक रहेगी बंदी, इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
गोरखपुर में लाकडाउन की फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए घोषित साप्ताहिक बंदी शुक्रवार की रात आठ बजे से शुरू होकर मंगलवार को सुबह सात बजे तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फ़ैसला लिया है। इस बंदी में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने बताया कि बंदी में बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पूर्व में जिन सेवाओं पर छूट दी गई थी वह यथावत रहेगी। बंदी के दौरान मीडियाकर्मियों के आने-जाने और अखबार के वितरण पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी।

कोविड प्रोटोकाल का पालन कर आयोजित होंगे शादी समारोह

जिलाधिकारी ने बताया कि शादी समारोहों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। बंद स्थान पर आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 50 और खुले स्थान पर सौ लोगों के उपस्थित होने की अनुमति होगी। मास्क, शारीरिक दूरी के साथ समारोह स्थल पर सैनिटाइजर की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

आने-जाने पर इनको रहेगी छूट

केंद्रीय व राज्य सरकार के अधिकारी तथा कर्मचारी, स्वायत्त व अधिनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन एवं कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी, स्वच्‍छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस आपदा प्रबंध और संबंधित सेवाएं, एनआइसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं और अन्य सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग विभागीय व अन्य कोई वैध पहचान पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे। सभी निजी चिकित्साकर्मी, डाक्टर, नर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डाइग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कर्मचारी तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी संस्थान से जारी पहचान पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे। बीमार व गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए घर से निकलने पर छूट रहेगी। हवाई अड्डा तथा रेलवे व बस स्टेशन पर आने-जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी।

आवश्‍यक वस्‍तुओं के आने-जाने पर नहीं रहेगी रोक

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। डेयरी और दूध तथा पशु चारा उपलब्ध कराने वालों को आने-जाने पर छूट रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को वैध पहचान पत्र दिखाने पर छूट मिलेगी। दूर संचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाओं से जुड़ लोगों को। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट से जुड़े लोगों के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाईयां संबंधी सेवाओं से जुड़े लोगों को। निजी सुरक्षा सेवा और आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण इकाई से जुड़े लोगों को।

इसका रखना होगा ख्याल

सभी दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी (छह फिट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। दुकान व प्रतिष्ठान के बाहर हाथ धोने और सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों और कर्मचारियों को दुकान / प्रतिष्ठान में प्रवेश को दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबंधक को वर्जित करना होगा। सभी कार्यालयों, बड़े प्रतिष्ठानों, रेलवे व बस स्टेशनों तथा एयरपोर्ट आदि में पीए सिस्टम से कोविड - 19 से बचाव व नियंत्रण संबंधी प्रचार-प्रसार कराना अनिवार्य होगा।

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