प्रेम संबंध से खफा भाइयों ने कर दी थी बहन की हत्या, खारिज हुई समय से पूर्व रिहाई की अपील SantKabir Nagar news
डीएम ने एसपी की रिपोर्ट के आधार पर दो भाइयों के समय पूर्व रिहाई की संस्तुति को अस्वीकृत कर दिया है।
संतकबीर नगर, जेएनएन। डीएम ने एसपी की रिपोर्ट के आधार पर दो भाइयों के समय पूर्व रिहाई की संस्तुति को अस्वीकृत कर दिया है। प्रेम प्रसंग में बहन की हत्या करने के जुर्म में ये दोनों भाई केंद्रीय कारागार-वाराणसी में सजा काट रहे हैं। दुधारा थानाक्षेत्र के ग्राम साफियाबाद में आठ अप्रैल 2005 को भाइयों ने सुबह करीब आठ बजे बहन नजमा पर फरसा, तलवार से वार किया था। गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाते समय युवती ने रास्ते में दम तोड़ दिया था।
इस युवती का गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध से नाराज होकर दोनो भाईयों ने घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-बस्ती कोर्ट ने 24 अगस्त 2006 को गुड्डू उर्फ मो. खालिद व इनके भाई अनीस पुत्रगण मो. हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2006 से ये दोनों भाई हत्या के जुर्म में केंद्रीय कारागार वाराणसी में सजा काट रहे हैं। छह जून 2019 तक गुड्डू की आयु 35 साल 11 माह चार दिन है। वहीं इनके भाई अनीस की आयु लगभग 42 साल 11 माह 4 दिन है। इन्होंने छह जून 2019 तक जेल में 14 साल एक माह तीन दिन की सजा काटी है।
जेल अधीक्षक के बेहतर आचरण संबंधित दिए गए रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के आदेश से तीन जनवरी से 25 जनवरी 2010 तक 21 दिन के लिए पैरोल पर दोनो भाई जेल से बाहर आए थे। सजाफ्ता दोनो भाई्रयों के समय से पूर्व रिहाई के लिए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से अपील की थी। जिसके क्रम में एसपी की रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों भाइयों के समय पूर्व रिहाई की संस्तुति को डीएम ने अस्वीकृत कर दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह इनके बाहर रहने पर अपराध करने की संभावना जताई है। प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश कुमार ने यह जानकारी दी है।
इस युवती का गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध से नाराज होकर दोनो भाईयों ने घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-बस्ती कोर्ट ने 24 अगस्त 2006 को गुड्डू उर्फ मो. खालिद व इनके भाई अनीस पुत्रगण मो. हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2006 से ये दोनों भाई हत्या के जुर्म में केंद्रीय कारागार वाराणसी में सजा काट रहे हैं। छह जून 2019 तक गुड्डू की आयु 35 साल 11 माह चार दिन है। वहीं इनके भाई अनीस की आयु लगभग 42 साल 11 माह 4 दिन है। इन्होंने छह जून 2019 तक जेल में 14 साल एक माह तीन दिन की सजा काटी है।
जेल अधीक्षक के बेहतर आचरण संबंधित दिए गए रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के आदेश से तीन जनवरी से 25 जनवरी 2010 तक 21 दिन के लिए पैरोल पर दोनो भाई जेल से बाहर आए थे। सजाफ्ता दोनो भाई्रयों के समय से पूर्व रिहाई के लिए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से अपील की थी। जिसके क्रम में एसपी की रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों भाइयों के समय पूर्व रिहाई की संस्तुति को डीएम ने अस्वीकृत कर दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह इनके बाहर रहने पर अपराध करने की संभावना जताई है। प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश कुमार ने यह जानकारी दी है।