किराये के भवन में अब नहीं मिलेगी स्कूल की मान्यता, विभाग ने बदले मान्‍यता के नियम

स्‍कूलों की मान्यता की शर्तें पहले के मुकाबले सख्त कर दी गयी हैं। अब पंजीकृत किरायेनामा के आधार पर मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Thu, 28 Mar 2019 10:54 AM (IST) Updated:Sun, 31 Mar 2019 02:59 PM (IST)
किराये के भवन में अब नहीं मिलेगी स्कूल की मान्यता, विभाग ने बदले मान्‍यता के नियम
किराये के भवन में अब नहीं मिलेगी स्कूल की मान्यता, विभाग ने बदले मान्‍यता के नियम

गोरखपुर, जेएनएन। बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता लेने के लिए नई नीति के तहत एक अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। मान्यता की शर्तें पहले के मुकाबले सख्त कर दी गयी हैं। अब पंजीकृत किरायेनामा के आधार पर मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। मान्यता चाहिए तो विद्यालय के नाम से अपना भवन होना चाहिए।

शर्त में निजी भवन की शर्त जुडऩे से शहरी क्षेत्र में नया स्कूल खुलना मुश्किल हो गया है। कक्षा पांच तक की मान्यता बीएसए की अध्यक्षता वाली कमेटी ही दे सकेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार हर महीने मान्यता की बैठक होने का प्रावधान है, लेकिन आचार संहिता के कारण अप्रैल व मई में बैठकें नहीं होंगी।

मान्यता के नियमों में यह हुए बदलाव

कक्षा एक से पांच व छह से आठ दो प्रकार की मान्यता मिलेगी

अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में मान्यता प्रदान की जाएगी

आवेदन फार्म कक्षा एक से पांच के लिए 10 हजार, छह से आठ के लिए 15 हजार में मिलेंगे। पहले यह क्रमश: दो व तीन हजार रुपये था।

सुरक्षित राशि के रूप में प्राथमिक स्कूल के लिए एक लाख व जूनियर स्कूल के लिए डेढ़ लाख जमा करना होगा।

स्कूल के नाम से भवन होना चाहिए, पहले पंजीकृत किरायेनामा पर भी मान्यता मिलती थी।

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