दुष्‍कर्म के मामले में परवेज परवाज और जुम्मन को आजीवन कारावास Gorakhpur News

दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही महिला ने अदालत को दिए अपने बयान में भी दुष्कर्म की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित परवेज परवाज व जुम्मन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

By Satish ShuklaEdited By: Publish:Tue, 28 Jul 2020 09:27 PM (IST) Updated:Tue, 28 Jul 2020 09:27 PM (IST)
दुष्‍कर्म के मामले में परवेज परवाज और जुम्मन को आजीवन कारावास Gorakhpur News
दुष्‍कर्म के मामले में परवेज परवाज और जुम्मन को आजीवन कारावास Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। राजघाट की महिला से दुष्कर्म के मामले में तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज और महमूद उर्फ जुम्मन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। परवेज परवाज 2007 में सदर सांसद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज कराकर चर्चा में आया था। पिछले दो साल से वह जेल में है।

सब्‍जी की दुकान चलाने वाली महिला का पति से चल रहा मनमुटाव

जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रखते हुए बताया कि सब्जी की दुकान लगाने वाले वादिनी महिला का अपने पति से मनमुटाव चल रहा था। पति को वश में करने के लिए वह मगहर स्थित मस्जिद में झाड़-फूंक कराने जाती थी। यहीं उसकी मुलाकात अभियुक्त जुम्मन से हुई। वादिनी से समस्या पूछकर उसने झाडफ़ूंक किया था, जिससे उसे फायदा भी हुआ। इसके बाद से वादिनी अभियुक्त जुम्मन बाबा पर विश्वास करने लगी।

दुकान में दोनो ने महिला से किया दुष्‍कर्म

अभियुक्त जुम्मन ने तीन जून 2018 की रात 10:30 बजे वादिनी को मस्जिद में दुआ करने के बहाने पांडेय हाता स्थित अपनी दुकान के पास बुलाया। यहीं पर अभियुक्त वादिनी को रिवाल्वर सटाकर मजार के पास सुनसान स्थल पर ले गया। इस दौरान उसके साथ एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसे वह परवेज भाई कह रहा था। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।  मुकदमा दर्ज करने के बाद एसएसपी के आदेश पर महिला थानेदार को विवेचना सौंपी गई थी। चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही महिला ने अदालत को दिए अपने बयान में भी दुष्कर्म की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित परवेज परवाज व जुम्मन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।

सांसद समेत 12 पर दर्ज कराया था केस

परवेज परवाज ने गोरखपुर में वर्ष 2007 में हुए दंगों के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ समेत 12 लोगों के खिलाफ अदालत के जरिए मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि सबूत के तौर पर कोर्ट में जो डीवीडी पेश की गई थी, लैब टेस्ट के बाद उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद उस मामले में भी कोर्ट के आदेश पर परवेज परवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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