पूर्व सांसद गोरख प्रसाद के अंगरक्षक को आजीवन कारावास, जानें-क्या था मामला Gorakhpur News
सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद व उनके पोते मुरली मनोहर जायसवाल ने भी अदालत में उपस्थित होकर आरोपित के खिलाफ साक्ष्य दिया था। विवेचना के दौरान विवेचक ने लाइसेंसी राइफल बरामद किया था।
गोरखपुर, जेएनएन। देवरिया सदर लोक सभा क्षेत्र के बसपा के पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल के चालक की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आ गया। अपर जिला जज मनोज कुमार मिश्र की अदालत ने चालक की हत्या में पूर्व सांसद के अंगरक्षक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पूर्व सांसद के आवास पर मारी थी गोली
शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरी निवासी यासीन अहमद पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल के चालक थे। 18 जून 2015 को पूर्व सांसद के बरहज स्थित आवास पर रात को लगभग सवा नौ बजे किसी बात को लेकर निजी अंगरक्षक गौतम सिंह निवासी बेलकुर थाना गगहा जिला गोरखपुर ने पूर्व सांसद के पोते व बसपा नेता मुरली मनोहर जायसवाल के लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। इससे यासीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। चालक के भाई सुलेमान अहमद की तहरीर पर बरहज पुलिस ने गौतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सुनवाई दौरान पूर्व सांसद ने भी दिया था साक्ष्य
सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद व उनके पोते मुरली मनोहर जायसवाल ने भी अदालत में उपस्थित होकर आरोपित के खिलाफ साक्ष्य दिया था। विवेचना के दौरान विवेचक ने लाइसेंसी राइफल बरामद किया था। दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला जज ने पूर्व सांसद के अंगरक्षक को दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।