हत्‍या के प्रयास के मुकदमे में गैंगस्‍टर गीता तिवारी की जमानत अर्जी खारिज Gorakhpur News

हत्या के प्रयास के मुकदमे में गैंगस्टर गीता तिवारी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने खारिज कर दी है। युवक की हत्या के प्रयास में दर्ज मुकदमे में आरोपित गीता इस समय देवरिया जेल में बंद हैं।

By Rahul SrivastavaEdited By: Publish:Mon, 21 Dec 2020 11:10 AM (IST) Updated:Mon, 21 Dec 2020 11:10 AM (IST)
हत्‍या के प्रयास के मुकदमे में गैंगस्‍टर गीता तिवारी की जमानत अर्जी खारिज Gorakhpur News
कोर्ट ने गैंगस्‍टर की जमानत अर्जी खारिज की। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन: हत्या के प्रयास के मुकदमे में गैंगस्टर गीता तिवारी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने खारिज कर दी है। युवक की हत्या के प्रयास में दर्ज मुकदमे में आरोपित गीता इस समय देवरिया जेल में बंद हैं। तिवारीपुर इलाके के आवास विकास कालोनी, सूरजकुंड की रहने वाली गीता तिवारी ने 30 अक्टूबर, 2020 की रात कुछ लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया था। वहां कोतवाली इलाके के घासीकटरा मोहल्ला निवासी नितिश सिंह और आमिर खान भी शामिल थे। दावत के दौरान गीता के घर में ही गोली लगने से दोनों घायल हो गए थे। इस मामले में नितिश सिंह के पिता कृष्ण प्रताप सिंह की तहरीर पर गीता तिवारी व अन्य के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था।

जमानत अर्जी का किया विरोध

अभियोजन की और से अदालत में पेश हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय और नितिन मिश्र ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत अर्जी का विरोध किया। बचाव पक्ष की भी दलील सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।

फर्जीवाड़ा कर जमीन बैनामा कराने के आरोपित जमानत नामंजूर

फर्जीवाड़ा कर मृत व्यक्ति की जमीन बैनामा करा लेने के आरोपित बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने खारिज कर दी। चिलुआताल क्षेत्र के जंगल महुअवा उर्फ मोहम्मदपुर निवासी इरशाद अली ने सिटी बिल्डर्स एंड कालोनाइजर्स के पार्टनर बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में आरोप लगाया कि मेंहदी हसन की पांच मार्च, 2011 को ही मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि तिवारीपुर क्षेत्र के अंधियारीबाग मोहल्ला निवासी बृजबिहारी श्रीवास्तव ने मेंहदी हसन को जीवित दिखाकर पावर आफ एटार्नी के जरिए उनकी जमीन छह फरवरी, 2017 को कमलेश सिंह के पक्ष में बैनामा कर दिया। इरशाद के इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। इस समय वह जेल में है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने जमानत अर्जी के विरोध में दलील दी। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर करने का फैसला सुनाया।

सुलह ना करने पर  मिल रही जान से मारने की धमकी

हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के कुइकोल निवासिनी उर्मिला देवी पत्नी रुस्तम ने थानाध्यक्ष हरपुर बुदहट को तहरीर देकर गांव के ही कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाया है कि वह मुकदमे में सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि मनबढ़ पीड़‍ित परिवार के घर चढ़कर मुकदमे में सुलह करने का दबाब बनाने लगे। पीड़ति ने जब डायल 112 पर काल लगाया तो मनबढ़  उन्‍हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्‍होंने कहा कि पीड़‍ित की शिकायत मिली है। जल्द ही आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

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