सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकेंगे पो¨लग एजेंट

गोंडा: सोमवार को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आपको किसी भी स्तर से प्रशासन ने सुरक्ष

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Feb 2017 11:31 PM (IST) Updated:Sat, 25 Feb 2017 11:31 PM (IST)
सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकेंगे पो¨लग एजेंट
सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकेंगे पो¨लग एजेंट

गोंडा: सोमवार को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आपको किसी भी स्तर से प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया करा रखी है तो ऐसे लोग पो¨लग एजेंट नहीं बन सकेंगे। मतदान अभिकर्ता वही बन सकेगा, जो उसी बूथ का मतदाता होगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

27 फरवरी को जिले में मतदान होना है। मतदेय स्थल का निर्माण लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कराने का निर्देश दिया गया है। पीठासीन अधिकारी आयोग के मानचित्र के अनुसार उसे पुनर्गठित कराएगा। मतदान कक्ष में आने व जाने के दो रास्ते बनाए जायेंगे। इसके लिए संकेतक निर्धारित गेट पर लिखा जाएगा। अगर किसी कक्ष में एक ही दरवाजा है तो उसको लाठी तथा रस्सी के सहारे से दो भागों में विभाजित किया जाएगा। जिससे एक आने के लिए तथा दूसरा जाने के लिए किया जाएगा। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. बीएल मौर्य ने बताया कि मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कर्मियों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इधर, शनिवार को जिला पंचायत सभागार में वेबका¨स्टग के लिए लगाई गई टीमों को टैबलेट व अन्य उपकरण वितरित किए गए हैं। साथ ही उन्हें सिम भी दिया गया है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गिरीश कुमार व ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित गुप्त सहित अन्य कर्मियों को जानकारी भी दी।

भरवाया जाएगा घोषणा पत्र

- अगर पीठासीन अधिकारी को किसी भी मतदाता की उम्र के बारे में संशय होता है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वह उसकी पहचान कराता है। इसके लिए संबंधित मतदाता को साक्ष्य देने पड़ते हैं, जिससे पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाय। इसके बाद उससे एक घोषणापत्र भरवाया जाता है।

अलग सील होगा मत

- अगर किसी मतदाता के नाम से पहले ही किसी ने फर्जी वो¨टग कर दी। बाद में सही वोटर के पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी पहले यह जानने की कोशिश करेगा कि संबंधित वोटर ही सही है। इसके लिए संबंधित से सवाल जवाब भी किए जायेंगे। ऐसे मतदाता की पहचान का समाधान होने के बाद संबंधित वोटर से वोट डलवाया जाएगा। ऐसे वोटर का मत मशीन में नहीं बल्कि अलग मतपत्र में रखा जायेगा। इसके लिए अलग से पैकेट बनाया जाएगा।

- मतदान अभिकर्ता उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

- उसके पास वैध फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।

- पीठासीन अधिकारी जांच के बाद ही ऐसे अभिकर्ताओं को प्रवेश पत्र जारी करेगा।

- प्रत्येक मतदान अभिकर्ता के लिए दो रिलीफ अभिकर्ता हो सकते हैं केवल एक ही व्यक्ति एक समय में मतदान केंद्र पर रह सकता है।

- मतदान अभिकर्ता तीन बजे के बाद बूथ से नहीं जा सकते हैं। एजेंट फर्जी मतदान को चैलेंज कर सकते हैं।

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