ग्राम प्रधान व पुत्र के खिलाफ एफआइआर के आदेश

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By JagranEdited By: Publish:Tue, 04 Feb 2020 09:54 PM (IST) Updated:Tue, 04 Feb 2020 09:54 PM (IST)
ग्राम प्रधान व पुत्र के खिलाफ एफआइआर के आदेश
ग्राम प्रधान व पुत्र के खिलाफ एफआइआर के आदेश

गोंडा : स्वच्छता अभियान के तहत सचिव से धोखाधड़ी करके चेक कटवाने के मामले में ग्राम प्रधान व उनके बेटे पर शिकंजा कसने लगा है। डीपीआरओ ने संबंधित के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। मामला मनकापुर ब्लॉक के मछलीगांव लौकहा का है। यहां प्रधान पुत्र ने जनरल स्टोर के नाम 19.92 लाख रुपये का चेक कटवा लिया था।

पंचायतीराज विभाग गांवों को गंदगी से मुक्त करने के लिए अभियान चला रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों को प्रोत्साहन राशि देकर शौचालय बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामनिधि-छह के खाते में भेजी गई धनराशि का चेक जनरल स्टोर व अज्ञात व्यक्ति के नाम काट दिया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत ने तीन अक्टूबर 2019 को अज्ञात व्यक्ति के नाम 7.20 लाख रुपये का चेक काट दिया। यही नहीं नौ व 11 अक्टूबर 2019 को नरायन जनरल स्टोर मछलीगांव के नाम 19.92 लाख रुपये का दो चेक काट दिया गया। योजना के तहत तीन चेक के जरिए 26.92 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जबकि योजना के तहत सिर्फ 12 हजार रुपये का चेक लाभार्थी के नाम जारी किए जाने के निर्देश हैं। इसको लेकर सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी। सचिव प्रेमा देवी ने धोखाधड़ी करके प्रधान व उनके पुत्र पर चेक कटवाने का आरोप लगाया है। डीपीआरओ घनश्याम सागर ने ग्राम विकास अधिकारी को प्रधान विजयलक्ष्मी व उनके बेटे राहुल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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