अनाज घोटाले में बेसियाचैन की कोटेदार व उनके बेटे पर मुकदमा

42.37 क्विटल गेहूं 2बब दइद

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Sep 2019 10:44 PM (IST) Updated:Tue, 24 Sep 2019 06:28 AM (IST)
अनाज घोटाले में बेसियाचैन की कोटेदार व उनके बेटे पर मुकदमा
अनाज घोटाले में बेसियाचैन की कोटेदार व उनके बेटे पर मुकदमा

गोंडा : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज व केरोसिन की कालाबाजारी में मां-बेटे फंस गए हैं। डीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक ने कोतवाली देहात में कोटेदार व उसके पुत्र खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, कोटेदार का लाइसेंस निलंबित करके यहां के उपभोक्ताओं को भिवपुर की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है।

मामला सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम बेसियाचैन का है। यहां प्रधान पारसनाथ की अगुवाई में ग्रामीणों ने तीन सितंबर को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसपर मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक को सौंपी गई। पूर्ति निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 18 सितंबर को गांव में जाकर मामले की जांच की गई। दुकान पर निरीक्षण के दौरान सिर्फ 80 किलो चावल व 55 किलो गेहूं पाया गया। उपभोक्ताओं ने अगस्त व अन्य माह भी अनाज व केरोसिन वितरण न करने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जुलाई, अगस्त व सितंबर में अनाज व केरोसिन के आवंटन व वितरण के सापेक्ष स्टॉक में 42.82 क्विटल गेहूं, 29.48 क्विटल चावल व 435 लीटर केरोसिन होना चाहिए। 42.37 क्विटल गेहूं, 28.28 चावल व 435 लीटर केरोसिन दुकान में नहीं मिला। यही नहीं, संबंधित कोटेदार ने वितरण का तृतीय स्तर का सत्यापन भी नहीं कराया। जांच के दौरान कोटेदार माया देवी के बेटे राम कैलाश ने स्वयं दुकान संचालित करने का बयान दर्ज कराया। ऐसे में कोटेदार व उनके बेटे ने सरकारी अनाज व केरोसिन की कालाबाजारी कर ली। डीएम डॉ. नितिन बंसल के आदेश पर कोटेदार व पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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