मनमाना शुल्क नहीं लेंगे निजी अस्पताल व पैथोलाजी सेंटर

जागरण संवाददाता गाजीपुर रोगियों के उपचार व जांच के नाम पर प्राइवेट अस्पताल व पैथोलाजी से

By JagranEdited By: Publish:Sat, 03 Apr 2021 04:37 PM (IST) Updated:Sat, 03 Apr 2021 04:37 PM (IST)
मनमाना शुल्क नहीं लेंगे निजी अस्पताल व पैथोलाजी सेंटर
मनमाना शुल्क नहीं लेंगे निजी अस्पताल व पैथोलाजी सेंटर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : रोगियों के उपचार व जांच के नाम पर प्राइवेट अस्पताल व पैथोलाजी सेंटर अब मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। सभी प्राइवेट अस्पताल व पैथोलाजी सेंटरों को अब अपने यहां सभी सेवाओं व जांच की रेट सूची लगानी होगी, ताकि रोगी उसे पढ़कर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। यह नई गाइड लाइन शासन ने जारी किया है। इस क्रम में एसीएमओ ने जिले के सभी निजी अस्पतालों व पैथोलाजी संचालकों को निर्देश जारी किया है।

अक्सर प्राइवेट अस्पताल एक ही उपचार से अलग-अलग लोगों से अलग-अलग शुल्क वसूल कर करते हैं। कुछ यही हाल पैथोलाजी संचालकों का भी है। इसको लेकर आए दिन रोगियों व अस्पताल व पैथोलाजी संचालकों में तू-तू, मैं-मैं होती है। इसकी शिकायत आए दिन रोगी करते रहते हैं, लेकिन संबंधित विभाग चाह कर भी ऐसे अस्पतालों व पैथोलाजी संचालकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शासन ने यह गाइड लाइन जारी की है। सभी प्राइवेट अस्पतालों को अपने यहां भी सेवाओं का विवरण व रेट सूची अपने यहां लगाने के साथ उसकी उसकी प्रति सीएमओ कार्यालय में जमा करेंगे। विवरण में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई आपरेशन करना है तो आपरेशन चार्ज से लेकर बेहोशी, दवा व बेड का चार्ज आदि अलग-अलग सूची में प्रदर्शित करना होगा। अगर खून की जांच करनी है तो किस जांच का कितना शुल्क है उसे स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड आदि पर भी यह नियम लागू होगा।

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: रेट सूची लगाने से सभी अस्पतालों व जांच केंद्रों के स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क में समानता आएगी। दलालों से छुटकारा मिलेगा और रोगियों व अस्पताल संचालकों में विवाद नहीं होगा। 15 दिन के भीतर सभी को रेट सूची लगाकर सीएमओ कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा की स्थिति में उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

- डा. प्रगति कुमार, एसीएमओ।

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