Ghazipur News: 20 साल बाद मिला न्याय, हत्या में पिता-पुत्र सहित 4 को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दुर्गेश की अदालत ने हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर लगाया 81 हजार 500 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि से 80 प्रतिशत की धनराशि मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Wed, 31 May 2023 03:38 PM (IST) Updated:Wed, 31 May 2023 03:38 PM (IST)
Ghazipur News: 20 साल बाद मिला न्याय, हत्या में पिता-पुत्र सहित 4 को आजीवन कारावास
20 साल बाद मिला न्याय, हत्या में पिता-पुत्र सहित 4 को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गाजीपुर: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दुर्गेश की अदालत ने हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर लगाया 81 हजार 500 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि से 80 प्रतिशत की धनराशि मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है।

करीमुद्दीनपुर के गांव लौवाडीह निवासी विनोद कुमार राय ने थाना करीमुद्दीनपुर में इस आशय का तहरीर दी कि 25 मार्च 2003 को सुबह करीब 7:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही रमाशंकर राय, उनका भाई रमाकांत राय व बेटा संजय कुमार राय तथा सुशील कुमार राय ,चंद्रदेव राय, व कांतिप्रकाश राय लाठी तमंचा से लैश होकर मजदूरों को लेकर मसूर के फसल को कटवा रहे थे।

2003 में हुई थी घटना

रमाशंकर ने कट्टा से उसके पिता गणेश राय को गोली मार दी। अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सूचना के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत सभी आरोपियो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। मंगलवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चंद्रदेव राय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वही रमाशंकर राय, रामाकान्त राय, सुशील कुमार राय व संजय कुमार राय को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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