जीएसटी भरने वाले व्यापारी का दस व पांच लाख रुपये का नि:शुल्क बीमा

जासं जखनियां (गाजीपुर) जीएसटी भरने वाले व्यापारियों को सरकार दस लाख व पांच लाख रुपये के निशुल्क बीमा का लाभ दे रही है। वाणिज्य कर अधिकारी इम्तियाज ने बताया कि पहले से जीएसटी भरने वाले व्यापारियों का दस लाख व नया जीएसटी पंजीकरण कराने वालों को पांच लाख रुपये के निशुल्क बीमा का लाभ दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 09 Dec 2019 06:50 PM (IST) Updated:Mon, 09 Dec 2019 06:50 PM (IST)
जीएसटी भरने वाले व्यापारी का दस व पांच लाख रुपये का नि:शुल्क बीमा
जीएसटी भरने वाले व्यापारी का दस व पांच लाख रुपये का नि:शुल्क बीमा

जासं, जखनियां (गाजीपुर) : जीएसटी भरने वाले व्यापारियों को सरकार दस लाख व पांच लाख रुपये के निशुल्क बीमा का लाभ दे रही है। वाणिज्य कर अधिकारी इम्तियाज ने बताया कि पहले से जीएसटी भरने वाले व्यापारियों का दस लाख व नया जीएसटी पंजीकरण कराने वालों को पांच लाख रुपये के निशुल्क बीमा का लाभ दिया जाएगा। जानकारी दी कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा शीघ्र ही जगह-जगह शिविर लगाकर सभी व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण कराया जाएगा। व्यापारी पैनकार्ड, पहचानपत्र, व्यापार स्थल का प्रमाण व बैंक पासबुक की छायाप्रति ले आकर शिविर में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

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