हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) अजय पाल ¨सह ने मंगलवार को हत्या के

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Nov 2017 09:15 PM (IST) Updated:Tue, 21 Nov 2017 09:15 PM (IST)
हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) अजय पाल ¨सह ने मंगलवार को हत्या के मामले में कासिमाबाद के खेम गांव निवासी पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दूसरी ओर क्रास केस में छह लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन के अनुसार 16 जुलाई वर्ष 2006 को सुबह करीब नौ बजे फतेहपुर गांव निवासी शिवकुमार यादव घर से कासिमाबाद जा रहे थे। वे जैसे ही खजुरगांव के पास पहुंचे पहले से घात लगाकर बैठे खेम गांव निवासी मान ¨सह , संतोष ¨सह, पप्पू ¨सह, ¨रकू व अमित ¨सह जबरिया रोक लिए। शिवकुमार कुछ समझ पाते इससे पहले हमलावर पिटाई शुरू कर दिए। यह देख शिवकुमार के एक परिचित ने उनके मित्र सत्येंद्र को सूचना दी। सत्येंद्र मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे। ऐसे में आरोपियों ने तमंचा निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां सत्येंद्र पर दाग दी। इससे सत्येंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। आनन-फानन उन्हें वाराणसी ले जाया गया लेकिन सत्येंद्र की जान नहीं बची। सत्येंद्र की मौत होने पर वादी शिवकुमार यादव ने पांच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस विवेचना में सभी दोषी पाए गए। इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दयाशंकर ¨सह कुशवाहा ने 13 गवाहों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।

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