शाखा प्रबंधक ने खाताधारक पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

गाजीपुर सुहवल थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव स्थित बैंक आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने रेवतीपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ लोन के उपरांत दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने पर मुकदमा दर्ज कराया है। मंगलवार की शाम धोखाधड़ी का अपराध पंजीकृत कर पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Feb 2020 06:43 PM (IST) Updated:Wed, 12 Feb 2020 06:43 PM (IST)
शाखा प्रबंधक ने खाताधारक पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा
शाखा प्रबंधक ने खाताधारक पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

जासं, गाजीपुर : सुहवल थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव स्थित बैंक आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने रेवतीपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ लोन के उपरांत दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने पर मुकदमा दर्ज कराया है। मंगलवार की शाम धोखाधड़ी का अपराध पंजीकृत कर पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है।

पुलिस को दिए गए तहरीर में शाखा प्रबंधक कौशल कुमार मिश्रा ने रेवतीपुर निवासी एवं खाताधारक हरिनारायण पांडेय पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2017 में केसीसी के जरिए तीन लाख रुपये दिए गए। इसके एवज में खाताधारक द्वारा अपने अराजी नंबर 143, 145,193 का बंधपत्र भी जमा किया गया, लेकिन उक्त खाताधारक ने बैंक के नियमों के विपरीत बैंक से तथ्यों को छिपाकर अपने ही गांव के सावित्री देवी पत्नी मोहन यादव को इसका विक्रय कर दिया, जो नियमों के विपरीत है। वहीं विक्रय की जानकारी होने पर शाखा प्रबंधक ने संबंधित तहसीलदार न्यायालय में इसके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दाखिल कर दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार गिरी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है।

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