अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन आज से

By Edited By: Publish:Wed, 16 Apr 2014 07:50 PM (IST) Updated:Wed, 16 Apr 2014 07:50 PM (IST)
अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन आज से

गाजीपुर : लोकसभा चुनाव के नौवें चरण की अधिसूचना गुरुवार को जारी होगी। इसी के साथ प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी के न्यायालय में होगा। जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह रिटर्निग आफिसर हैं। सहायक रिटर्निग आफिसर सदर एसडीएम विशाख बनाए गए हैं जो नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे। अवकाश के दिनों को छोड़कर नामांकन 17 से 24 अप्रैल तक होगा। इसका समय सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक है।

निर्दल प्रत्याशी को देना होगा दस प्रस्तावक : नामांकन के लिए किसी राजनीति दल के प्रत्याशी को एक एवं निर्दल को चुनाव लड़ रहे संसदीय क्षेत्र से दस प्रस्तावकों के नाम देने हैं। नियमानुसार रिटर्निग आफिसर के कक्ष में निर्दल प्रत्याशी के साथ सभी प्रस्तावक एक साथ नहीं जा सकते। चार-चार के समूह में ही जाएंगे। उन चारों लोगों के नामांकन स्थल पर हस्ताक्षर कर बाहर आने के बाद ही अगले चार प्रस्तावक अंदर जाएंगे।

नामांकन स्थल पर बने सात बैरियर : नामांकन स्थल पर आम लोगों का आवागमन रोकने के लिए सात बैरियर बनाए गए हैं। नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों के अलावा अन्य किसी का आना पूरी तरह से वर्जित है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि बैरियरों पर पुलिस की तैनाती कर वाहनों की जाच की जाएगी।

न्यायालय में आवागमन पर पाबंदी नहीं : नामांकन के दौरान जिलाधिकारी न्यायालय को छोड़ अन्य न्यायालयों में आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं है। अधिवक्ता एवं वादकारीगण अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त व राजस्व के न्यायालय कक्ष के दक्षिणी प्रवेश द्वार तथा उपजिलाधिकारी (सदर) के न्यायालय कक्ष के पश्चिमी द्वार से प्रवेश करेंगे।

तैनात रहेंगे कई अधिकारी : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शाति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नामांकन स्थल के बाहर (आउटर कार्डन) मजिस्ट्रेट के रूप मे एसडी सिंह उप जिलाधिकारी तथा वेदप्रकाश सिंह क्षेत्राधिकारी (जमानियां) तैनात रहेंगे। नामाकन स्थल के प्रवेश द्वार (कलेक्ट्रेट परिसर में इंटरकार्डन) पर वीके गुप्ता उप जिलाधिकारी तथा खलीउज्जमा कासिमाबाद के क्षेत्राधिकारी की तैनाती की गई है।

नामांकन करने वाले का नया बैंक एकाउंट जरूरी : जिन प्रत्याशियों ने नामांकन तिथि के एक दिन पहले तक अपना नया बैंक एकाउंट जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं दिया है वे नामांकन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इसी बैंक एकाउंट से प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार में खर्च करना है। इस पर आयोग की नजर रहेगी। संसदीय क्षेत्र के बाहर से आए लोगों को मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल अपने नाम की कापी भी देनी होगी।

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