दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष की सजा

एडीजे कोर्ट के जज महेंद्र श्रीवास्तव में दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पांच लाख दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी सीमा को फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने सोमवार को अभियुक्ता को दोषी करार दिया उसके बाद सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 May 2019 07:52 PM (IST) Updated:Mon, 27 May 2019 07:52 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष की सजा
दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष की सजा

जासं, गाजियाबाद : एडीजे कोर्ट के जज महेंद्र श्रीवास्तव न दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पति राहुल ने पांच लाख दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी सीमा को फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने सोमवार को अभियुक्त को दोषी करार दिया, उसके बाद सजा सुनाई।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कसाना ने बताया कि शाहदरा विश्वास नगर निवासी गौरव ने 21 अप्रैल 2017 को लिक रोड थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राहुल ने पुलिस को बताया था कि उसने अपनी बहन सीमा की शादी 11 नवंबर 16 को लिक रोड थाना क्षेत्र के झंडापुर में राहुल के साथ की थी। शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्च किया था। इसके बावजूद पांच लाख रुपए दहेज की मांग की जाती थी। इस मामले में आए दिन सास पुष्पा व पति सीमा को प्रताड़ित करते थे। 21 अप्रैल को राहुल ने फोन कर बताया कि सीमा ने आत्महत्या कर ली है। गौरव परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा। सीमा मृत पड़ी थी। इस मामले में गौरव ने राहुल के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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