मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर होगी सख्ती : विनीत कुमार

जागरण संवाददाता गाजियाबाद त्यौहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वाले सक्रिय ह

By JagranEdited By: Publish:Sun, 11 Oct 2020 06:56 PM (IST) Updated:Mon, 12 Oct 2020 05:07 AM (IST)
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर होगी सख्ती : विनीत कुमार
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर होगी सख्ती : विनीत कुमार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: त्यौहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वाले सक्रिय हो गए है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इनपर पैनी नजर रहेगी। मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की क्या तैयारी है, इस पर दैनिक जागरण के मदन पांचाल ने जिला अभिहित अधिकारी विनीत कुमार से विस्तार से वार्ता की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश।

सवाल: मिलावटी खाद्य सामग्री बिक्री करने वालों पर कब और क्या कार्रवाई होगी?

जवाब: जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों का सर्वे कराया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दस टीमें देहात और शहरी क्षेत्रों में सर्वे कर रही हैं। सर्वे के बाद 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक त्यौहारों को ध्यान में रखकर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। एक लाख दुकानों व बड़े किराना व्यापारियों के गोदामों पर छापा मारने और संदिग्ध खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर जांच को भेजा जाएगा। जांच में आटा, बेसन, मसाले, कुट्टू का आटा, तेल, घी, दूध, पनीर, मावा और मिठाई पर फोकस रहेगा। सवाल: मिलावटखोरों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाती है?

जवाब: पहले खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जाता है। नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य आयुक्त से विधिक कार्रवाई की मंजूरी ली जाती है। मंजूरी मिलने के बाद अनसेफ रिपोर्ट से संबंधित खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत वाद दायर किया जाता है। सुनवाई के तहत खाद्य विक्रेता के दोषी पाए जाने पर तीन से सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सबस्टैंडर्ड रिपोर्ट वाले विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर होता है। वाद निस्तारण के तहत 50 हजार से दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। नोटिस जारी करने और पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई भी होती है। जांच के तहत मौके पर संदेह पर मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट कराया जाता है। सवाल: कितने मिलावट खोरों के खिलाफ विभाग की ओर से अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

जवाब: विगत एक साल में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अभियान चलाकर दस हजार दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थो की जांच की। डेढ़ हजार छापे मारे गए। 375 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर राज्य प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजे गए। इनमें से 194 सैंपल फेल पाए गए। 48 खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अनसेफ आने पर अदालत में विक्रेताओं के खिलाफ वाद दायर किए गए हैं। 156 वाद एडीएम सिटी की कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। तीस से अधिक पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगा है। कई के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। सवाल:मिलावटी खाद्य पदार्थो की अधिक बिक्री कब और कैसे होती है?

जवाब: रक्षाबंधन और भैय्या दूज पर सबसे अधिक मिलावटी मिठाई की बिक्री होती है। इसके लिए छोटी ही नहीं बड़ी दुकानों के मालिक भी पहले से ही थोक के भाव मिलावटी मावा मंगवाते हैं। भोजपुर, मुरादनगर, डासना, हापुड़ और खुर्जा क्षेत्र के कई गांवों में मिलावटी मावा बनाया जाता है। पुलिस चेकिग के दौरान कई लोग पकड़े जा चुके है। होली, दशहरा और दीपावली पर मिलावटी मिठाई के अलावा मसाले, नमकीन, कोल्ड ड्रिक, सास, चिप्स, तेल, घी, पनीर और दूध की बिक्री बढ़ जाती है। विभाग द्वारा त्यौहारों पर पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। सवाल: मिलावट खोरों के खिलाफ नागरिक कहां शिकायत दर्ज करें?

जवाब: मिलावटी खाद्य पदार्थो का सेवन सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। कई गंभीर बीमारी केवल ऐसे पदार्थो का सेवन करने से ही होती हैं। आसपास यदि कोई मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री करता है और बनाता है तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर के अलावा सीधे मेरे मोबाइल नंबर 9412337553 पर की जा सकती है। कहीं भी खाना खरीदने और खाने पर उसका बिल प्राप्त करें। शिकायत के लिए बिल सहायक होता है। बेहतर होगा कि नवरात्र, दशहरा और दीपावली के मौके पर बाहर खाने से बचें। मिठाई घर पर बनाकर खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं।

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विनीत कुमार

जन्म - 4 मई 1981

पिता-अशोक कुमार

माता का नाम- मुन्नी देवी

हाईस्कूल- 1995

इंटरमीडिएट- 1997

बीएससी- 2000

एमएससी-2002

पीसीएस चयन- 2013

पहली पोस्टिग -संभल 2015

सितंबर 2019 से गाजियाबाद में कार्यरत है

मूलरूप से हापुड़ के गांव खेड़ा के रहने वाले हैं।

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