Coronavirus: गाजियाबाद में सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, मॉल व क्लब, जिम भी बंद

Coronavirusजिले में किसी भी प्रकार के निजी पारिवारिक व्यवसायिक कार्यक्रम कांफ्रेंस गोष्ठी समाज मिलन जन्मदिन पार्टी शादी की वर्षगांठ पार्टी पर रोक लगाई गई है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Fri, 20 Mar 2020 06:01 PM (IST) Updated:Fri, 20 Mar 2020 06:51 PM (IST)
Coronavirus: गाजियाबाद में सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, मॉल व क्लब, जिम भी बंद
Coronavirus: गाजियाबाद में सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, मॉल व क्लब, जिम भी बंद

गाजियाबाद [आशुतोष गुप्ता/ अजय सक्सेना]। दिल्ली से गाजियाबाद में कारोना वायरस के मद्देनजर अब किसी भी प्रकार के बड़े सामाजिक, व्यवसायिक व घरेलू कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। जिले के बैक्वट हॉल, फार्म हाउस व गेस्ट हाउस में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। अत्यंत आवश्कय परंपरागत कार्यक्रम, शादी-विवाह व धार्मिक कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इनके आयोजन के लिए भी तीन दिन पूर्व मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक है। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने आदेश जारी कर दिए हैं।

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जिले के सभी होटल, मैरिज होम, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस समेत अन्य आयोजन स्थल जहां पर पारिवारिक, व्यवसायिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनको इस प्रकार के आयोजनो के लिए 31 मार्च तक प्रतिबंधित किया गया है। जिले में किसी भी प्रकार के निजी, पारिवारिक, व्यवसायिक कार्यक्रम, कांफ्रेंस, गोष्ठी, समाज मिलन, जन्मदिन पार्टी, शादी की वर्षगांठ पार्टी पर रोक लगाई गई है।

20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं

शादी समारोह, धर्मिक आयोजन व परंपरागत आयोजन तो अत्यंत आवश्यक है को सशर्त छूट दी गई है। इसके लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी और इनमें भी 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य आयोजन जहां 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है, उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। किसी भी होटल, गेस्ट हाउस व लॉज में यदि कोई विदेशी नागरिक 15 अप्रैल तक रूकता है तो संबंधित को इसकी सूचना अपने थाने में देनी होगी। इसके साथ अन्य आदेश भी जिलाधिकारी ने लागू किए हैं।

मॉल और जिम भी बंद

वहीं लोनी के उपजिलाधिकारी खालिद अंजुम ने कोरोना वायरस से बचाव के चलते क्षेत्र के सिनेमाघर, मॉल, क्लब, जिम आदि को बंद करने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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