पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा ने अदालत में सरेंडर किया, जेल भेजा

एनआरएचएम योजना में हुए घोटाले के एक मामले में सोमवार को पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा ने सीबीआइ की विशेष अदालत में सरेंडर किया। साथ में अंतरिम जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज करने का निर्णय किया। स्थायी जमानत पर सुनवाई को अगली तारीख नियत की गई है। यह जानकारी सीबीआइ के लोक अभियोजक ने दी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 03 Dec 2018 08:01 PM (IST) Updated:Mon, 03 Dec 2018 08:01 PM (IST)
पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा ने अदालत में सरेंडर किया, जेल भेजा
पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा ने अदालत में सरेंडर किया, जेल भेजा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : एनआरएचएम योजना में हुए घोटाले के एक मामले में सोमवार को पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा ने सीबीआइ की विशेष अदालत में सरेंडर किया। साथ में अंतरिम जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज करने का निर्णय किया और जेल भेज दिया। स्थायी जमानत पर सुनवाई को अगली तारीख नियत की गई है। यह जानकारी सीबीआइ के लोक अभियोजक ने दी।

उन्होंने बताया कि एनआरएचएम योजना के तहत लखनऊ में दवा व उपकरण खरीदने के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था। मामले में सीबीआइ ने यूपी के पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम, अभय कुमार वाजपेयी, कारोबारी सौरभ जैन, उनकी पत्नी रजनी जैन, संजीव कुमार एरिया व अरुण कुमार दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट पेश की। इसके बाद मामले में सीबीआइ ने पूरक आरोपित पत्र पेश किया, जिसमें पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा को आरोपित किया। विशेष अदालत ने पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेकर पूर्व मंत्री के समन व वारंट जारी किए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके चलते पिछली सुनवाई पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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