ओडीओपी से कांच उद्योग को मिलेगी रफ्तार

ओडीओपी से कांच उद्योग को मिलेगी रफ्तार

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 11:08 PM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 11:08 PM (IST)
ओडीओपी से कांच उद्योग को मिलेगी रफ्तार
ओडीओपी से कांच उद्योग को मिलेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: वन डिस्ट्रक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना से सुहागनगरी का कांच उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। योजना के तहत जिले में एक सैकड़ा से अधिक नई इकाइयां स्थापित होंगी। कांच से संबंधित उद्योग व कारोबार करने के इच्छुक युवाओं को सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से 25 लाख से अधिकतम दो करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग विभाग द्वारा इच्छुक युवाओं से 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग लखनऊ द्वारा प्रदेश भर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी योजना के तहत सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें फीरोजाबाद जिले को 110 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य मिला है। सरकार से नए वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य मिलते ही उद्योग विभाग ने आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्त उद्योग अमरेश कुमार पांडेय का कहना है कि ओडीओपी योजना में केवल कांच से संबंधित उद्योग व कारोबार करने वालों को लाभ मिल सकेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सरकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्रों का चयन टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा 15 जून तक ऑनलाइन प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। टास्क फोर्स समिति द्वारा निरस्त किए जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर अभ्यर्थी को दोबारा सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन भरने के उपरांत ऋण आवेदन पत्र दो प्रतियों में 12 से 16 जून तक सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक कार्यालय में जमा करने होंगे। कुल परियोजना लागत के अनुसार मिलेगी मार्जिन मनी

सहायक प्रबंधक राजेश सक्सेना ने बताया कि उद्योग क्षेत्र में योजना की अधिकतम लागत 25 लाख तक कुल परियोजना लागत का 25 फीसद अधिकतम 6.25 लाख मार्जिन मनी देय होगी। 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 फीसद। 50 लाख से अधिक एवं डेढ़ करोड़ तक कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए धनराशि 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 फीसद तथा डेढ़ करोड़ से अधिक परियोजना लागत की इकाइयों के लिए हेतु परियोजना लागत का 10 फीसद, अधिकतम 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी देय होगी।

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