पालिका बोर्ड बहाली को हाईकोर्ट का झटका
जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : पालिका बोर्ड बहाली की उम्मीद सजाए बैठे सभासदों को निराशा हाथ लगी है। गुरुवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक सभासद की याचिका को खारिज कर दिया है। अब सभासद याचिका खारिज किए जाने के कारणों का अध्ययन करने के बाद ही अगला कदम उठाएंगे।
नगर पालिका परिषद फीरोजाबाद का चुनाव जुलाई, 2012 में हुआ था। पालिकाध्यक्ष के पद पर सपा के राकेश दिवाकर और सभी 42 वार्डो में सभासद चुने गए। 16 मार्च, 2013 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां जनसभा में फीरोजाबाद पालिका को नगर निगम बनाने संबंधी घोषणा की थी। शासन ने चार अगस्त, 2014 को नगर निगम की अधिसूचना जारी करते हुए छह अगस्त को पालिका बोर्ड भंग करते हुए सभी शक्तियां डीएम विजय किरन आनंद में समाहित करने के आदेश किए थे। इसी के साथ ही डीएम नगर निगम के प्रशासक बन गए। डीएम ने पालिका कार्यकाल में हुई मनमानी पर अंकुश लगाने की तरफ कदम बढ़ाए। शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने की तरफ भी कड़े कदम उठाए हैं। निर्माण, जलकल व वाटर वर्क्स द्वारा पूर्व में कराए गए कार्य के सत्यापन बिना भुगतान पर रोक लगा दी है।
20 अगस्त को वार्ड संख्या 27 बड़ी छपैटी के सभासद केशवदेव कुशवाह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पालिका बोर्ड बहाली संबंधी याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के लिए दो बार तिथियां आगे बढ़ी। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया पालिका बोर्ड बहाली की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गई है। वहीं याचिका दायर करने वाले सभासद केशवदेव कुशवाहा ने बताया याचिका खारिज हो गई है। उन्होंने बताया याचिका खारिज किए जाने के निर्णय में कारणों का अध्ययन करने के बाद ही वह अगला कदम बढ़ाएंगे।