दुष्कर्मी को दस वर्ष की कैद और 45 हजार लगाया अर्थदंड

जासं फतेहपुर इंटर की छात्रा को विद्यालय जाते वक्त रास्ते में रोककर शादी करने का झां

By JagranEdited By: Publish:Thu, 27 Jan 2022 08:38 PM (IST) Updated:Thu, 27 Jan 2022 08:38 PM (IST)
दुष्कर्मी को दस वर्ष की कैद और 45 हजार लगाया अर्थदंड
दुष्कर्मी को दस वर्ष की कैद और 45 हजार लगाया अर्थदंड

जासं, फतेहपुर : इंटर की छात्रा को विद्यालय जाते वक्त रास्ते में रोककर शादी करने का झांसा देकर दिल्ली लेकर दुष्कर्म करने के मामले के दोषी रामचंद्र को अदालत ने सुनवाई के दौरान 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है

यह घटना हुसेनगंज थाने के एक गांव की 17 नवंबर 2017 की सुबह आठ बजे की है। दोषी और किशोरी एक ही गांव के हैं। किशोरी के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस, पीड़िता के पिता को साथ दिल्ली ले गए और किशोरी को ले आए। इसके बाद पुलिस के दबाव बढ़ाने पर दोषी क्षेत्र आया है। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। गुरुवार को कोर्ट नंबर दो पास्को कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की और दोषी को 10 वर्ष की कैद और 45 हजार अर्थदंड की सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पटेल ने अभियुक्त के खिलाफ सबूत पेश करते हुए दलीलें रखी। मामले में पिता समेत सात लोगों ने गवाही दी। वहीं, दोषी द्वारा अर्थदंड न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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