हर रात नौ घंटे क‌र्फ्यू, शुक्र से सोम तक 59 घंटे लॉकडाउन

जागरण संवाददाता फतेहपुर बुधवार की रात से जिले में नौ घंटे का रात्रि क‌र्फ्यू और सप्ताह

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 07:54 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:54 PM (IST)
हर रात नौ घंटे क‌र्फ्यू, शुक्र से सोम तक 59 घंटे लॉकडाउन
हर रात नौ घंटे क‌र्फ्यू, शुक्र से सोम तक 59 घंटे लॉकडाउन

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : बुधवार की रात से जिले में नौ घंटे का रात्रि क‌र्फ्यू और सप्ताह में शुक्रवार की शाम आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक (59 घंटे) का लॉकडाउन लागू हो गया। रात्रि क‌र्फ्यू का निर्णय बुधवार को डीएम अपूर्वा दुबे ने बैठक में अफसरों से विचार-विमर्श के बाद लिया। डीएम ने कहा, आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्ती से रात्रि क‌र्फ्यू व साप्ताहिक लॉकडाउन प्रभावी किया जाएगा।

कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्थिति घातक हो रही है। जिले में हर दिन सौ से अधिक कोरोना मरीज निकल रहे हैं, तो एक्टिव केसों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। रात्रि क‌र्फ्यू रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक हर दिन रहेगा। यह तब हटाया जाएगा जब जिले में मरीजों की प्रतिदिन संख्या सौ से कम और एक्टिव के पांच सौ के नीचे स्थिर हो जाएंगे। डीएम अपूर्वा दुबे ने लॉकडाउन के दौरान मास्क अभियान और शारीरिक दूरी आदि पर जोर दिया। साथ ही लागू लॉकडाउन व रात्रि क‌र्फ्यू में शादी के कार्यक्रम अनुमति व तय संख्या पर संपन्न किए जा सकेंगे। शादी स्थल पर शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम आयोजक को करना होगा। इसी तरह अगर लॉकडाउन के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि के लिए 20 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं जा सकेंगे। बैठक दौरान एसपी सतपाल अंतिल, सीडीओ सत्य प्रकाश, एडीएम जे विनीता सिंह, एसडीएम सदर प्रमोद झा, एसडीएम आशीष सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लॉकडाउन व रात्रि क‌र्फ्यू का समय

- शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक।

- प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन और रात्रि क‌र्फ्यू में क्या बंद रहेगा

- किराना दुकानें, बड़े-छोड़े मॉल।

- मिष्ठान की दुकानें व फुटपाथी दुकानें।

- कपड़ा बाजार, व सर्राफा बाजार।

- फुटवियर व फैंसी रेडीमेड वस्त्र भंडार।

- हार्डवेयर और पेंट की दुकानें।

- साइकिल और मोटरसाइकिल तथा कार बाजार।

लॉकडाउन और रात्रि क‌र्फ्यू में यह खुलेगा

- मेडिकल स्टोर, दवा एजेंसी।

- रात में चलने वाले उद्योग।

- पैथालॉजी सेंटर।

- दूध, ब्रेड व कांफ्रेसरी की दुकानें।

- फार्मास्विटकल, सैनिटाइजर व दवा उद्योग। यह लोग आवागमन कर सकेंगे

- 26 अप्रैल तक प्रत्याशी निर्वाचन पर्ची के साथ आवागमन कर सकेंगे।

- प्रतियोगी परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र के आधार पर।

- शादी में प्रतिभाग करने वाले आयोजक द्वारा नाम सहित अनुमति पर।

- स्वास्थ्य सेवा या किसी आपात स्थिति में आवागमन किया जा सकता है।

- स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चुनाव ड्यूटी के अधिकारी व कर्मचारी।

- प्रिट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य परिचय पत्र और पास के आधार पर। कालाबाजारी पर दर्ज होगा मुकदमा : डीएम

रात्रि क‌र्फ्यू व साप्ताहिक लॉकडाउन जनता की सुविधा के लिए लगाया गया है, लेकिन किसी भी सामग्री की कालाबाजारी या सामान की ओवररेटिग यदि किसी दुकानदार द्वारा की जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीमें भी लगाई गयी है वह सामान की अधिक मूल्य में बेंचने वाले दुकानदारों को चिह्नित करें।

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लॉकडाउन और रात्रि क‌र्फ्यू पालन कराने के लिए पुलिस बल की जगह-जगह ड्यूटी लगाई गयी है। थाना, चौकी, कोतवाली का पुलिस बल अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी करेगा। नियम तोड़ने वाले कार्रवाई की जद में लिए जाएंगे। लॉकडाउन कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए किया गया है।

सतपाल अंतिल, एसपी

अब शादी में सिर्फ 50 व्यक्ति की अनुमति

अभी तक शादी समारोह के लिए व्यवस्था यह थी कि अगर आप बंद या खुले स्थल पर शादी कर रहे हैं तो स्थल की क्षमता का 50 फीसद लोगों को बुला सकते थे, पर एक समय में सिर्फ 100 व्यक्ति ही रहने चाहिए। अब बंद स्थल पर 50 व्यक्तियों की अनुमति मिलेगी, खुले स्थल के लिए अधिकतम 100 लोगों की ही अनुमति मिलेगी।

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