हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन नहीं होंगे संचालित

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद जनपद में पंजीकृत नए व पुराने वाहनों का थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क स

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Oct 2020 07:24 PM (IST) Updated:Sun, 18 Oct 2020 05:08 AM (IST)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन नहीं होंगे संचालित
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन नहीं होंगे संचालित

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जनपद में पंजीकृत नए व पुराने वाहनों का थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सहित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी करने को कहा गया है। बिना पंजीकरण के किसी भी वाहन को संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रमुख सचिव ने पत्र जारी कर एआरटीओ कार्यालय को वाहनों संबंधी सभी कार्य पूर्ण रूप से बंद कर नियमानुसार पंजीकरण कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने इस संबंध में कार्यालय में तैयारी करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही वाहन बेचने वाली आटो मोबाइल एजेंसियों को भी पत्र के अनुसार आवश्यक तैयारी करने को कहा है। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने कार्यालय को भेजे गए पत्र में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में आने वाले सभी वाहनों का हाईसिक्योरिटी पंजीकरण किया जाएगा। इसी सिक्योरिटी के अनुसार नंबर प्लेट जारी होंगे। पुराने पंजीकृत वाहनों का पुन: रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। एआरटीओ शांतिभूषण पांडेय ने बताया कि पुराने वाहनों के पंजीकरण की तैयारी कर ली गई है। एक अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत वाहनों का चार माह के अंदर शासनादेश के अनुसार पंजीकरण होगा। एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक के वाहन छह माह के अंदर पंजीकृत किए जाएंगे। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक के वाहन आठ माह के अंदर पंजीकृत होंगे। एक अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के सभी वाहन दस माह के अंदर पंजीकृत किए जाएंगे। सभी वाहनों का पंजीकरण कराने का समय शासनादेश के जारी होने की तिथि से माना जाएगा।

हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं होगी फिटनेस व अन्य कार्य

एआरटीओ ने बताया कि किसी भी वाहन का जब तक हाई सिक्योरिटी के अंतर्गत पंजीकरण नहीं हो जाता है तब तक न तो वाहनों का ट्रांसफर होगा, न पता परिवर्तन होगा, नवीनीकरण, परमिट व बीमा भी नहीं हो सकेगा।

समय सीमा समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी

परिवहन आयुक्त धीरज शाहू ने जारी आदेश में कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद सड़क पर चलने वाले अमानक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुराने वाहनों के पंजीकरण की कार्रवाई आटो मोबाइल कंपनियां ही करेंगी। वाहन स्वामी संबंधित वाहनों की एजेंसी संचालकों से संपर्क कर अपना आवेदन करेंगे। बंद होने वाली आटो मोबाइल कंपनियों से खरीदे गए वाहनों का पंजीकरण एआरटीओ कार्यालय से कराया जाएगा।

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