गिरोहबंद अपराधियों के वाहन होंगे कुर्क

जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने गिरोहबंद अपराधियों के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है.कोर्ट में की गई सुनवाई में छह गिरोहबंद अपराधियों को दोषी पाया गया है.

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 11:45 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 11:45 PM (IST)
गिरोहबंद अपराधियों के वाहन होंगे कुर्क
गिरोहबंद अपराधियों के वाहन होंगे कुर्क

अयोध्या : जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने गिरोहबंद अपराधियों के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट में की गई सुनवाई में छह गिरोहबंद अपराधियों को दोषी पाया गया है। कोर्ट के मुताबिक अपराधियों ने अपराध से अर्जित कमाई से वाहनों को खरीदा था। इनका संगठित गिरोह अपराध में सक्रिय है, जिनके विरुद्ध लोग गवाही देने से कतराते हैं।

गिरोहबंद अपराधियों में मवई थाना क्षेत्र के नौरोजपुर बघेड़ी निवासी राजू सिंह की सफारी कार तथा सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना क्षेत्र के धनपतगंज लोहंगी निवासी अंकित अग्रहरि की फारच्यूनर कार कुर्क की जाएगी। नगर के सुभाषनगर निवासी रोहन सिंह, अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के सरेठी निवासी रामचंदर, हाल निवासी अमानीगंज आवास विकास कालोनी, पूराकलंदर थाना क्षेत्र के दतिया निवासी संदीप मिश्र, इसी थाना क्षेत्र के मूसे पांडेय का पुरवा सनेथू निवासी शिवव्रत को भी गिरोहबंद अपराधी बताया गया है। संबंधित थानों की पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध रंगदारी वसूलने, जमीन पर जबरिया कब्जा करने, अवैध शराब कारोबार करने, सार्वजनिक संपति को क्षति पहुंचाने, मार-पीट, बलवा, हत्या के प्रयास की अलग-अलग आख्या दी है। इन अभियुक्तों के नाम दोपहिया वाहन पाए गए, जिन्हें कुर्क करने का आदेश दिया गया है।

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