शीतल पेय कंपनी के विरुद्ध 25 हजार का हर्जाना

अयोध्या जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य मायादेवी शाक्य ने प्रमुख शीतल पेय आपूर्तिकर्ता के एमडी के विरुद्ध 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसी के साथ शीतल पेय की कीमत भी परिवादी को अदा की जाएगी। आपूर्ति शीतल पेय को जीवन के लिए खतरनाक पाया गया था।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Sep 2019 10:51 PM (IST) Updated:Sat, 28 Sep 2019 06:24 AM (IST)
शीतल पेय कंपनी के विरुद्ध 25 हजार का हर्जाना
शीतल पेय कंपनी के विरुद्ध 25 हजार का हर्जाना

अयोध्या : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य मायादेवी शाक्य ने प्रमुख शीतल पेय आपूर्तिकर्ता के एमडी के विरुद्ध 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसी के साथ शीतल पेय की कीमत भी परिवादी को अदा की जाएगी। आपूर्ति शीतल पेय को जीवन के लिए खतरनाक पाया गया था। शीतल पेय को पीने वाले कथा श्रोताओं की हालत बिगड़ गई थी, जिन्हें अस्पताल लाया गया था। मामला इनायतनगर थाना क्षेत्र के सारी मजरे पूरे पांडेय गांव का है।

परिवादी राजेंद्र प्रसाद उर्फ हीरालाल के अधिवक्ता अभिषेक पांडे के मुताबिक परिवादी ने इनायतनगर की एक एजेंसी से छह कैरट शीतल पेय खरीदा था। एक कैरट शीतल पेय घर में चल रही कथा श्रोताओं को पीने के लिए दिया गया। पीने के बाद सभी को उल्टी आने लगी। वे बीमार हो गए। बोतल में थर्माकोल का टुकड़ा व फंगस पाया गया। राजकीय जन विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई।

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