एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्रकैद

अयोध्या जिले के चर्चित लखौरी सविता हत्याकांड में सगे भाइयों रामसूरत सिंह व रामकीरत सिंह रामसूरत के पुत्र मनोज व शैलेश रामकीरत के पुत्र अरविद व असविद असविद के पुत्र रवि सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज नीरज निगम ने सभी पर कुल दो लाख 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम पीड़ित परिवार को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Jan 2020 11:47 PM (IST) Updated:Fri, 24 Jan 2020 06:10 AM (IST)
एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्रकैद
एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्रकैद

अयोध्या: जिले के चर्चित लखौरी सविता हत्याकांड में सगे भाइयों रामसूरत सिंह व रामकीरत सिंह, रामसूरत के पुत्र मनोज व शैलेश, रामकीरत के पुत्र अरविद व असविद, असविद के पुत्र रवि सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज नीरज निगम ने सभी पर कुल दो लाख 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम पीड़ित परिवार को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी।

अभियुक्त रवि सिंह जमानत न मिलने के कारण जेल में निरुद्ध था। उसे कानपुर जेल से अदालत लाया गया था। अन्य अभियुक्तों में गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। वादी के अधिवक्ता सईद खान के मुताबिक रौनाही थाना क्षेत्र के लखौरी गांव की थी। आठ सितंबर 2014 को पूर्वाह्न करीब 11 बजे अभियुक्तों ने दीवार पर लकड़ी गिरने के विवाद में अभियुक्तों ने लाठी-डंडा लेकर अपने पट्टीदार रामकरन सिंह के बेटों हरिकेश सिंह व हरिविजय सिंह पर हमला कर दिया। दोनों जान बचाने घर के अंदर भागे, अभियुक्तों ने घर में घुसकर पीटना जारी रखा। सविता उर्फ कुसुम सिंह ने अपने दोनों भाइयों का बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ गई।

अभियुक्तों ने उसे बेरहमी से पीटा और केरासिन उड़ेल कर फूंक दिया। सविता को गंभीरावस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दमतोड़ दिया। वादी पक्ष रामकरन सिंह व अभियुक्त रामसूरत के बीच पट्टीदारी रंजिश थी। अभियुक्तों को बुधवार को दोषसिद्ध पाया गया था। गुरुवार को न्यायालय के आसपास काफी पुलिस बल लगाया गया था।

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