प्लॉट विवाद में फायरिंग कर हत्या करने के मामले में चार को आजीवन कारावास, प्रसाद बांटते समय मारी थी गोली

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रामचंद्र यादव प्रथम ने प्लॉट के विवाद को लेकर एक युवक की फायरिंग कर हत्या कर देने के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

By gaurav dudeja Edited By: Shivam Yadav Publish:Thu, 28 Mar 2024 08:44 PM (IST) Updated:Thu, 28 Mar 2024 08:44 PM (IST)
प्लॉट विवाद में फायरिंग कर हत्या करने के मामले में चार को आजीवन कारावास, प्रसाद बांटते समय मारी थी गोली
प्लाट विवाद में फायरिंग कर हत्या कर देने के मामले में चार को आजीवन कारावास।

जागरण संवाददाता, इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रामचंद्र यादव प्रथम ने प्लॉट के विवाद को लेकर एक युवक की फायरिंग कर हत्या कर देने के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि इस संबंध में थाना बढ़पुरा में वादी ग्राम पूठन निवासी उम्मेद सिंह ने 2 नवंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने प्लॉट पर गांव को जाने वाली सड़क पर दिलासाराम के घर के पास प्रसाद बांट रहा था। उसका पुत्र राजेश, भाई अरविंद सिंह व गांव के योगेंद्र सिंह व आदेश कुमार मौजूद थे। 

उसी समय गांव के ही जितेंद्र सिंह पुत्र रामनरेश अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर नीरज, राम किशोर, देवेंद्र, सुरजीत के साथ तमंचे लेकर आ गए और जितेंद्र ने राजेश के ऊपर फायर कर दिया। इससे वह वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सभी लोग धमकी देते हुए भाग गए। 

मामले में पुलिस ने जितेंद्र सिंह पुत्र रामनरेश, नीरज पुत्र रामलखन, राम किशोर पुत्र साहिब सिंह, देवेंद्र सिंह पुत्र राम किशोर, सुरजीत पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम पूठन थाना बढ़पुरा के खिलाफ हत्या, मारपीट का मुकदमा दर्ज किया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए जितेंद्र, नीरज, देवेंद्र सिंह व सुरजीत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राम किशोर की मुकदमा के ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।

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