एसओजी पर हमला के आरोपी को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, एटा: कासगंज रोड पर गुरुकुल के पास एसओजी टीम पर गोली चलाने के आरोपी को अदालत ने पांच

By Edited By: Publish:Mon, 25 May 2015 06:30 PM (IST) Updated:Mon, 25 May 2015 06:30 PM (IST)
एसओजी पर हमला के आरोपी को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, एटा: कासगंज रोड पर गुरुकुल के पास एसओजी टीम पर गोली चलाने के आरोपी को अदालत ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को अदालत ने चोरी का माल बरामद होने और अवैध असलाह रखने के मामले में भी दंडित किया है।

9 फरवरी 2011 को सुबह तकरीबन 10 बजे जब पुलिस का स्पेशल आपरेशन ग्रुप बदमाशों की तलाश कर रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि तीन बदमाश गुरुकुल के पास आपराधिक वारदात को अंजाम देने की रूपरेखा बना रहे हैं। सूचना पर जब एसओजी प्रभारी पदम सिंह गु्रप के साथ मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जिस पर पुलिस बल बाल-बाल बच गया और मौके पर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश सुनील पुत्र दाताराम निवासी हज्जूपुरा थाना ताजगंज जिला आगरा ने अपने दो साथियों के नाम मुकेश पुत्र हरीशंकर व संदीप प्रताप बताए।

पुलिस ने मौके पर चोरी का सामान देसी बंदूक और तमंचे मय कारतूस बरामद किए। मामले में दोनों पक्षों के गवाह सबूत होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अजय त्यागी ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को पांच साल के कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं चोरी का माल मिलने और अवैध असलाह रहने के मामले में भी दंडित किया है।

दोनों साथी फरार, पत्रावली पृथक

इस मामले में आरोपी सुनील के साथ पकड़े गए उसके साथी मुकेश पुत्र हरीशंकर व संदीप प्रताप अदालत की कार्यवाही से फरार चल रहे हैं। जिस पर अदालत ने उनकी पत्रावली पृथक कर दी है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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